24 मार्च को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ पर उनकी टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। जिसके बाद से केरल के वायनाड से उनकी लोकसभा सीट खाली हो गई थी। वहीं, चुनाव आयोग ने बुधवार (29 मार्च) को चार विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की, पर वायनाड सीट को छोड़ दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “सीट खाली होने के बाद चुनावों की घोषणा करने के लिए 6 महीने की समयावधि होती है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिनों का समय दिया है, कोई जल्दी नहीं है।” राजीव कुमार ने कहा कि कानून यह भी कहता है कि अगर कार्यकाल की शेष अवधि एक साल से कम थी, तो चुनाव नहीं होगा। हालांकि, वायनाड के लिए कार्यकाल एक साल से ज्यादा है।
सीट खाली होने की तारीख से 6 महीने के भीतर करना होता है उपचुनाव
राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ पर उनकी टिप्पणी के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने जमानत दे दी थी और सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। जिसके बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A में कहा गया है कि ऐसी दशा में किसी भी रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव सीट खाली होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा।”
कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान
वही, चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव और जालंधर (पंजाब) के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और झारसुगुड़ा (ओडिशा), स्वार और छानबे (उत्तर प्रदेश) और मेघालय के विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए मतदान की तारीख की घोषणा की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मतगणना 13 मई को होगी। कर्नाटक विधानसभा के लिए मतदान 10 मई को होंगे और मतदान की गणना 13 मई को होगी।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों की घोषणा करते समय कहा, “हमने कर्नाटक विधानसभा के मतदान का दिन बुधवार रखा है। इससे हो सकता है कि लोग बाहर तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि दो दिन की छट्टी मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। लोग मतदान करने आ जाएंगे।”