Modi surname remark: लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए ‘… मोदी सरनेम’ वाले बयान को लेकर आपराधिक मानहानि के एक केस में गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। थोड़ी ही देर के बाद राहुल गांधी को इस मामले में अपील के लिए 30 दिन की मोहलत भी मिल गई। अब राहुल गांधी नियमित जमानत के लिए जल्द अपील करेंगे। सूरत कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पेश हुए थे। सूरत कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
क्या है पूरा मामला
गुजरात में राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर साल 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था, ‘…ऐसा क्या है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी है।’ कर्नाटक में आयोजित एक चुनावी जनसभा में दिए राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में दोषी को दो साल की कैद या जुर्माना या एक साथ दोनों की सजा का प्रावधान है।
राहुल गांधी के बयान से मोदी समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत
पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि समूचे मोदी समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। राहुल गांधी के इस बयान से समाज में मोदी समुदाय के लोगों का सम्मान के ठेस पहुंचा है। गुजरात भाजपा के नेता के आरोप और तथ्यों-सबूतों के आधार पर सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत में बीते शुक्रवार को सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ने के बाद 23 मार्च को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी।
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किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी- राहुल गांधी
गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर के मुताबिक सूरत कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा और कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा समेत कई विधायक और नेता मौजूद थे।
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राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने इस मामले में बताया कि राहुल गांधी तीन बार अदालत में पेश हो चुके हैं। अक्टूबर 2021 में कोर्ट में सुनवाई के दौरान दर्ज अपने बयान में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी मंशा किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी।