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हिरासत में बंद लोग भी वोट देने के हकदार

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कहा है कि एहतियाती हिरासत में बंद लोगों को भी वोट देने का अधिकार है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से पहले पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग […]

हिरासत में बंद लोग भी वोट देने के हकदार

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कहा है कि एहतियाती हिरासत में बंद लोगों को भी वोट देने का अधिकार है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से पहले पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 65 (2) और चुनाव संचालन नियमावली की याद दिलाई है जिसके अनुसार एहतियाती हिरासत में बंद लोग डाक के जरिए अपना वोट डालने के हकदार हैं।
चिट्ठी में चुनाव संचालन नियमावली के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत प्रशासन को हर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को एहतियाती हिरासत में बंद मतदाताओं के नाम, उनके पते, मतदाता सूची और संख्या बतानी होगी ताकि मताधिकार का इस्तेमाल करने की सुविधा देने के लिए उन्हें डाक मतपत्र भेजे जा सकें।
चुनाव आयोग ने कहा- संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि इन प्रावधानों का आम चुनाव में कड़ाई से पालन किया जाए और इस नियम (चुनाव संचालन नियमावली) के प्रावधान का पालन नहीं करने की वजह से किसी तरह की शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है।
चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर अधिकारियों को हिरासत में बंद व्यक्ति के निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी के पते की जानकारी न हो तो इस स्थिति में वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ब्योरे भेज सकते हैं। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए एक और पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि कनिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने नेता या राजनीतिक दल के प्रचार से रोकने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करें।
चुनाव आयोग ने पटना हाई कोर्ट के एक हालिया आदेश की ओर संकेत किया जिसमें कहा गया था कि किसी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर एक व्यक्ति को चुनाव में प्रचार से रोका।
आयोग ने सभी पुलिस महानिदेशकों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा कि चुनाव के दौरान प्रचार पर कोई अप्रत्यक्ष प्रतिबंध न लगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्तूबर को एकल चरण में विधानसभा चुनाव होंगे और 19 अक्तूबर को मतगणना होगी।

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First published on: 22-09-2014 at 09:04 IST
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