नासिक टीसीएस मामले की आरोपी निदा खान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पार्षद मतीन पटेल के जिस बंगले में छिपी हुई थी, उसे औरंगाबाद नगर निकाय (AMC) ने अवैध बताते हुए मतीन पटेल को नोटिस जारी किया है। नगर निकाय ने पार्षद से नोटिस में कहा कि उनकी कुछ संपत्तियां अवैध रूप से बनाई गई।

एएमसी के मेयर समीर राजुरकर ने कहा कि अगर मतीन पटेल कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो नगर निकाय उन अवैध संपत्तियों के ढांचों को गिरा देगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अवैध निर्माण का सबूत मिलने पर नगर निगम में मतीन पटेल की सदस्यता भी रद्द की जा सकती हैं।

मतीन पटेल के बंगले में रह रही निदा खान

निदा खान नासिक टीसीएस मामले में 10 अप्रैल से ही फरार थी, जिसे 7 मई को छत्रपति संभाजी नगर के नारेगांव इलाके में एक दो-मंजिला बंगले से गिरफ्तार किया गया। निदा वहां अपने चार रिश्तेदारों के साथ रह रही थी। आरोप है कि यह बंगला मतीन पटेल का है।

पार्षद की जा सकती है सदस्यता भी

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए राजुरकल ने कहा, “9 मई को ही मतीन पटेल के पास नोटिस भेजी जा चुकी है। उनकी दो संपत्तियां कौसर बाग स्थित वह बंगला, जहां निदा खान कथित तौर पर रह रही थी और उसी इलाके में स्थित उनका एक ऑफिस को अवैध निर्माण के तौर पर चिन्हित किया गया है।”

राजुरकर ने कहा, “प्रथम दृष्टया, हमें लगता है कि दोनों संपत्तियां थोड़ा या पूरी तरह अवैध निर्माण हैं। नियम के मुताबिक, उन्हें तीन दिन के भीतर जवाब देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं लगा, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ध्वस्तीकरण के साथ ही मतीन पटेल की सदस्यता भी जा सकती है।

राजुरकर ने आगे कहा, “अभी के लिए ढांचे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यदि यह भी पाया जाता है कि वह अवैध निर्माण में शामिल रहा है तो महाराष्ट्र नगर निगम एक्ट के तहत, पार्षद की सदस्यता रद्द की जा सकती है।”

जब राजुरकर से पूछा गया कि नगर निकाय मतीन पटेल को अयोग्य घोषित करेंगे तो उन्होंने कहा, “यह फैसला सदन और नगर आयुक्त लेंगे। फिलहाल हम अवैध निर्माण के संबंध में कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ रहे हैं।”

महाराष्ट्र नगर निगम एक्ट के तहत, अगर कोई व्यक्ति,उसके जीवनसाथी या आश्रितों ने कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण किया है तो उस पार्षद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

कितनी संपत्ति के मालिक हैं मतीन पटेल?

मतीन माजिद शेख उर्फ माजिद पटेल एआईएमआईएम के पार्षद हैं, माजिद पटले पहली बार पार्षद बने हैं। 35 वर्षीय मतीन माजिद शेख ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उन्होंने कक्षा सातवीं तक पढ़ाई की है। उनके पास 86 लाख रुपये कीमत के तीन कृषि भूखंड, नारेगाव में 11 लाख रुपये का एक गैर-कृषि भूखंड है और 4 लाख रुपये का एक मकान है।

मामले को लेकर मतीन पटेल ने एक स्थानीय अदालत की ओर रुख किया है, जिसमें उन्होंने AMC के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा है और यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि नगर निकाय उनके खिलाफ कोई भी ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई न करे। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है।

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राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को टीसीएस नासिक में कथित यौन उत्पीड़न मामले पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें POSH अधिनियम के गंभीर उल्लंघनों को उजागर किया गया है। साथ ही, वर्कप्लेस को बेहद हानिकारक बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूथ और Gen Z महिलाओं को आरोपियों ने यौन और धार्मिक उत्पीड़न का शिकार बनाया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें