देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। यह कार्रवाई कोच्चि में अवैध तरीके से बनाई गई कुछ गगनचुंबी इमारतों पर होगी। इस कार्रवाई में इन इमारतों के अंदर बने सैकड़ों फ्लोर ध्वस्त हो जाएंगे। कोच्चि में अवैध रूप से निर्मित चार मल्टी-स्टोर अपार्टमेंट कॉम्पलेक्स को इसी हफ्ते ध्वस्त करने की योजना है। यहां प्रशासन ने इन इमारतों को जमींदोज करने की जो रणनीति तैयार की है उसके मुताबिक बिल्डिंग के गिराए जाने से पहले इन इमारतों के 200 मीटर तक के क्षेत्र को नो एंट्री जोन घोषित किया जाएगा।
यह अपार्टमेंट मराडू म्यूनिसिपल क्षेत्र में आते हैं और इन दोनों अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की कार्रवाई 11 और 12 जनवरी को होनी है। तोड़े जाने से पहले यहां निषेधाज्ञा लगाए जाने के अलावा इस क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिल्डिंग को ध्वस्त किये जाने तक इस इलाके पर पूरी तरह से पुलिस का कब्जा रहेगा और किसी भी आम आदमी को इस तरफ आने की अनुमति नहीं है।
दरअसल ये इमारतें Coastal Regulation Zone Norms का उल्लंघन कर बनाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। कोच्चि सिटी के आईजी विजय साखरे ने मीडिया को जानकारी दी है कि कार्रवाई के दौरान इन दोनों इमारतों के आसपास करीब 500 पुलिस वालों को तैनात किया जाएगा।
इन इमारतों पर होगी कार्रवाई
आपको बता दें कि H2O Holyfaith अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स 19 मंजिला है और इसमें 90 फ्लैट हैं। Alfa Serene कॉम्पलेक्स में 73 फ्लैट हैं और इसके 17 और 12 फ्लोर के बने दो टावर 11 जनवरी को ढाह दिए जाएंगे। यह काम सुबह 11 बजे से लेकर 11.50 मिनट के बीच किया जाएगा। 17 मंजिला Jain Coral Cove apartment complex में 122 फ्लैट हैं। इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई 12 जनवरी की सुबह 11 बजे होगी। 17 फ्लोर के Golden Kayaloram में 40 फ्लैट हैं और इसे दोपहर 2 बजे तोड़ा जाएगा।
ड्रोन कैमरे पर पाबंदी
यहां प्रशासन ने मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाया है। मीडिया को तोड़े जाने वाले किसी भी इमारत की बाउंड्री पर ना चढ़ने और प्रतिबंधित क्षेत्र से दूर रहकर ही रिपोर्टिंग करने की सलाह ही गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र में नजर आने वाले किसी भी ड्रोन को तत्काल मार गिराने की बात भी प्रशासन ने कही है।

