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भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोस्ट ने वापस लिया रेड कॉर्नर नोटिस, सीबीआई को लगा बड़ा झटका

Mehul Choksi: मेहुल चोकसी 2018 में भारत से भाग गया था। इसके बाद उसने एंटिगुआ की नागरिकता ले ली थी।

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मेहुल चोकसी (File Photo)

Mehul Choksi PNB Scam: पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी मामले में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। इंटरपोल ने उसका रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया है। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी अब दुनिया के किसी भी देश में बेफिक्र घूम सकेगा। इंटरपोल का नोटिस अब उसकी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। सूत्रों ने कहा कि चोकसी ने इंटरपोल से उसका रेड कॉर्नर नोटिस हटाने की मांग की थी। 2021 में चोकसी ने अपने अपहरण का दावा किया था।

रेड कॉर्नर नोटिस हटाए जाने के बाद मेहुल चोकसी के वकील का बयान भी सामने आया है। भारत में चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा हमारी टीम पिछले काफी समय से इस नोटिस के खिलाफ अपील कर रही थी। अब उनका रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया गया है। इस मामले में सीबीआई ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इंटरपोल ने अपने आदेश में कहा कि इस बात की विश्वसनीय संभावना थी कि मेहुल चोकसी का एंटीगुआ से डोमिनिका में अपहरण का उद्देश्य उसे भारत भेजना था।

2018 में भारत से भागा था चोकसी

बता दें कि सीबीआई द्वारा पीएनबी मामले में उसके और उसके भतीजे नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में चोकसी भारत से भाग गया था। चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। चोकसी के परिवार और वकीलों के अनुसार चोकसी को 23 मई, 2021 को हंगरी की एक महिला के माध्यम से अगवा किया गया था। इसकी पहचान बाबरा जराबिक के रूप में की गई थी। उन्होंने बताया कि गुरमीत सिंह और गुरजीत भंडाल नाम के दो लोग उसे नाव से डोमिनिका ले गए। चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया कि डोमिनिका के रास्ते में उन्हें धमकी दी गई। इतना ही नहीं उस पर भारत वापस आने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया।

क्या होगा असर

रेड कॉर्नर नोटिस हटाए जाने के बाद भारत की उम्मीदों को झटका लग सकता है। एंटीगुआ में लंबित प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान इसे उसके बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं अब मेहुल दुनिया में कहीं भी घूम सकता है।

क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस

‘रेड नोटिस’, 195-सदस्यीय देशों के संगठन इंटरपोल की ओर से दुनियाभर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी व्यक्ति का पता लगाने और हिरासत में लेने के लिए जारी किए गए ‘अलर्ट’ का उच्चतम स्तर है।

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First published on: 21-03-2023 at 10:23 IST
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