लव जिहाद कानून पर मौलाना नाराज, बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज- योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद
अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने या नाम छिपकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा अब दूसरे धर्म में शादी करने पर डीएम की इजाजत लेनी होगी और धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने या नाम छिपकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा अब दूसरे धर्म में शादी करने पर डीएम की इजाजत लेनी होगी और धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। यूपी सरकार के इस कानून पर मौलाना ने नाराजगी जताई है और जिहाद शब्द को प्रोपेगैंडा के लिए प्रयोग न करने की बात कही है।
‘न्यूज़ 24’ द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में मौलाना ने लव जिहाद कानून के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा “इस तरह के कानून को बनाने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद शब्द मजहबे इस्लाम का मुक़द्दस लफ्ज है। इसको इस तरह के प्रोपेगैंडा के लिए प्रयोग करना सही नहीं है।” मौलाना ने कहा कि सभी जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जबरन धर्म बदलवाने के खिलाफ पहले से कानून है। इसीलिए यह कानून सियासत के तहत बनाया गया है।
मौलाना ने कहा कि सरकार ने हमारे विरोध के बाद लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका नाम धर्मांतरण निषेध विधेयक कानून रखा है। बता दें गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा, ‘बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें ज़बरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसपर कानून को लेकर एक आवश्यक नीति बनी, जिसपर कोर्ट के आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है।’
सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।
इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट किया है। विज ने लिखा “उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा।”
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