चुनने की आजादी के खिलाफ है ‘लव जिहाद’ से जुड़ा कानून- बोले पूर्व SC जज लोकुर
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने इस कानून का विरोध किया है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि लव जिहाद कानून चुनने की स्वतंत्रता के खिलाफ है। लोकुर ने कहा कि यह अध्यादेश चुनने की आजादी, गरिमा और मानवाधिकारों की अनदेखी करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हालही में ‘लव जिहाद’ से जुड़ा कानून ‘गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक’ को मंजूरी दी है। यूपी सरकार के इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश और हरियाणा की भाजपा शासित सरकारों ने भी इसका समर्थन किया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने इस कानून का विरोध किया है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि लव जिहाद कानून चुनने की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर ने रविवार को एक लेक्चर के दौरान कहा, ‘उत्तर प्रदेश में हाल ही में पास हुआ वो अध्यादेश दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें जबरन, धोखे या बहकावे से धर्मांतरण कर शादी कराने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अध्यादेश चुनने की आजादी, गरिमा और मानवाधिकारों की अनदेखी करता है। मदन लोकुर ने यह भी कहा कि धर्मांतरण संबंधी शादियों के खिलाफ ये कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनने की आजादी और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए विकसित किए गए न्यायशास्त्र का उल्लंघन हैं।”
पूर्व न्यायाधीश ने 2018 के हादिया केस का जिक्र करते हुए कहा कि हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का क्या हुआ? लोकुर ने कोर्ट के आदेश का हवाले देते हुए कहा कि उसमें कहा गया था कि एक महिला अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना सकती है और अपनी पसंद के आदमी से शादी कर सकती है।
बता दें यूपी के बाद हरियाणा, कर्नाटक औऱ कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है। इस प्रस्तावित कानून के तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी। माना जा रहा है कि यूपी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद से जुड़े विधेयक लाकर इसे पारित कराएगी। इस कानून के तहत लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा।
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