राशन कार्ड देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस दस्तावेज का उपयोग केवल राशन लेने में ही नहीं बल्कि अन्य कामों में भी किया जाता है। अगर आपने भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, लेकिन काफी लंबे समय के बीत जाने पर भी आपका राशन कार्ड नहीं बन पाया है या कोई जवाब नहीं आया है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है।
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता महिला और उनका परिवार दक्षिण दिल्ली में स्थित एक बस्ती में रहता है और उनके पति के नाम पर 2005 में जारी राशन कार्ड अधिकारियों द्वारा एकतरफा तरीके से 2013 में रद्द कर दिया गया।
जिसके बाद उन्होंने सितंबर 2013 में ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया था और इस बारे में राशन कार्ड जारी करने का अनुरोध भी किया लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। जिसपर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही मामला कभी हो जाए तो आप नीचे बताए गए जगहों पर शिकायत कर सकते हैं।
राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा ही जारी किया जाता है। ऐसे में अगर अपका राशन कार्ड रद्द किया जा रहा हो या राशन कार्ड नहीं बन पा रहा हो तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, घर से बैठे- बैठे भी आप शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल के इस लिंक nfsa.gov.in/portal पर विजिट करें। यहां अपने राज्य पर क्लिक करें और नए विंडो पर दिए गए टोल फ्री नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने राज्य के एनएफएस के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर इन सब जगहों से भी आपको कोई जवाब नहीं आता है तो आप प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और इसके लिए आपको पीएमओ इंडिया की वेबसाइट pmindia.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको ‘Write to the Prime Minister’ विकल्प क्लिक करें। खुले हुए नए टैब पर अपनी जानकारियां डिटेल में भरना होगा। सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ‘Submit’ पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप यहां शिकायत कर सकते हैं।