Himanta Biswa Sarma On Motherhood: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। शनिवार (28 जनवरी, 2023) को असम के मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में लड़कियों की मां बनने की सही उम्र बताई है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को सही उम्र में मां बनना चाहिए। इस दौरान सरमा ने कम उम्र में शादी और मातृत्व को रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व की जांच के लिए कड़े कानून लाने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम को लागू करने के फैसले के बाद आई है।
सरमा ने कहा कि अगले पांच-छह महीनों में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘कई (लड़कियों से शादी करने वाले पुरुष) को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।’
मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल के बीच: असम मुख्यमंत्री
मातृत्व के बारे में बोलते हुए सरमा ने कहा, ‘लड़कियों को मां बनने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होती हैं। मातृत्व के लिए उपयुक्त आयु 22 से 30 वर्ष है।’ उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि जिन लड़कियों ने अभी तक शादी नहीं की है, उन्हें जल्द ही कर लेनी चाहिए।
सरमा ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई लड़की समय से पहले मां बने, लेकिन साथ ही लड़कियों को मां बनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह बनाया है कि हर चीज के लिए एक उपयुक्त उम्र होती है।
14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर चलेगा मुकदमा
असम कैबिनेट ने सोमवार को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया। 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा था कि राज्य में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु की उच्च दर को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसका प्राथमिक कारण बाल विवाह है।