करचोरेम रोड रेज मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सीएम के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

रोड रेज के इस मामले में कंबरजुआ से BJP विधायक राजेश फलदेसाई के बेटे राहुल फलदेसाई पर मारपीट और कथित रूप से परेशान करने के आरोप लगे हैं। राहुल फलदेसाई पर आरोप है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की और उनके परिवार के लोगों को परेशान किया।

क्या है पूरी घटना?

शिकायतकर्ता शांताराम कुडचडकर के मुताबिक, घटना शनिवार रात करीब 8:15 बजे की है। वह अपनी बहू और पोते-पोतियों के साथ SUV से मडगांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पोंटेमोल जंक्शन के पास एक दूसरी Thar SUV सड़क पर इस तरह खड़ी मिली कि उसका बड़ा हिस्सा रास्ते को रोक रहा था। उस गाड़ी की वह शिकायत के अनुसार, इस वजह से कुछ समय तक ट्रैफिक जाम भी रहा।

विधायक के बेटे ने महिलाओं को दी गाली

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि रास्ता बंद होने के कारण उनकी बहू ने दूसरी SUV में बैठे लोगों का ध्यान खींचने के लिए हॉर्न बजाना शुरू किया। शुरुआत में राहुल ने हॉर्न पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में गाड़ी से बाहर निकलकर उसने बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार की महिलाओं के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की और मारपीट भी की।

रॉड या डंडे से हमले को कोशिश का आरोप

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि जब उनका परिवार वहां से आगे बढ़ा तो राहुल फलदेसाई और उनके साथ मौजूद दो-तीन अन्य लोगों को कथित तौर पर रॉड या डंडे जैसी चीजों के साथ उनकी गाड़ी की ओर गुस्से में इशारे करते हुए देखा गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इससे परिवार को अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगा और उन्होंने SUV को सड़क के किनारे ले जाकर वहां से तेजी से निकलने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी SUV ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया।

पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत में दावा किया गया है कि वहां परिवार को कुछ देर रुकने के लिए मजबूर किया गया और इसके बाद दूसरी SUV ट्रैफिक सिग्नल पार करके क्यूपेम की दिशा में तेज गति से चली गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है। SP अक्षत आयुष ने अपने एक बयान में कहा है, “हमने सेक्शन 173 के तहत शुरुआती जांच शुरू कर दी है और कागजात भेज दिए गए हैं। हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी केस शुरू कर रहे हैं और संबंधित व्यक्ति का चालान कर रहे हैं। मामले में क्रिमिनल एलिमेंट की जांच के लिए शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है।

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