पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर नगर निगम से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद देबराज चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। देबराज चक्रवर्ती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है।

पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ ने चक्रवर्ती की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। देबराज चक्रवर्ती की पत्नी अदिति मुंशी तृणमूल की पूर्व विधायक है और प्रख्यात गायिका हैं।

हालांकि, उसी सिंगल बेंच ने उसी दिन, आय से अधिक संपत्ति के उसी मामले में सह-आरोपी अदिति मुंशी को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें यह राहत चार महीने के शिशु की मां होने के कारण दी गई थी।

इस मामले में चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ने के बाद आखिरकार बुधवार शाम को उन्हें पुरुलिया से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अघोषित संपत्ति के आरोप में देबराज और अदिति के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी।

आरोप है कि उत्तर 24 परगना जिले के राजारहाट-गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की तत्कालीन विधायक अदिति और उनके पति ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले कम से कम 100 करोड़ रुपये की संपत्ति गुमनाम रूप से और रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर हस्तांतरित कर दी थी।

बिधाननगर नगर पालिका के पार्षद देबराज को इलाके में एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। दंपति के खिलाफ आय के अनुपात से अधिक संपत्ति, संपत्ति छिपाना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं।

यहां तक ​​कि अदिति पर भी हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी संपत्ति को कम करके बताने का आरोप लगाया गया है। जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

पिछले सप्ताह, कलकत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट ने अदिति को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए, जमानत देने के लिए कई शर्तें लगाईं। पीठ ने मुंशी या उनके पति द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की विदेश यात्रा पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया और दोनों को अपने पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया।

सिंगल जज की पीठ ने आगे यह भी टिप्पणी की कि अंतरिम अवधि के दौरान न तो मुंशी और न ही उनके पति ने मामले में किसी भी गवाह से संपर्क करने या उसे प्रभावित करने का कोई प्रयास किया। साथ ही, मुंशी को बागियाती पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां मामला दर्ज किया गया था।

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