ED Director on Investigation: हाल के दौर में कोर्ट से केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को मनमानी के समन और जांच में अव्यवस्था को लेकर फटकार का सामना करना पड़ा है। इस बीच ही गुवाहाटी में ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने एजेंसी के क्वाटरली होने वाले सम्मेलन में विवेकपूर्ण एक्शन पर जोर दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों को ये भी लक्ष्य दिए कि वे किसी भी केस की जांच जल्द से जल्द करें और इसकी समय सीमा एक से 2 वर्ष की ही तय करें।

प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बयान आया कि सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि पीएमएलए के तहत उपलब्ध महत्वपूर्ण वैधानिक शक्तियों के साथ-साथ उनका प्रयोग सावधानी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ करने की जिम्मेदारी भी आती है। अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे प्रवर्तन कार्रवाइयों के प्रभाव को ध्यान में रखें और यह सुनिश्चित करें कि समन और अन्य वैधानिक नोटिस विवेकपूर्ण तरीके से, स्पष्ट आवश्यकता और उचित विचार-विमर्श के आधार पर जारी किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने वकील से जुड़े मामले लगाई थी फटकार

ईडी को कई बार समन को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, इसमें एक मामला वकील और मुवक्किल के बीच का भी है। जून 2025 में, मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक मुवक्किल को दी गई कानूनी सलाह के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी करने के लिए ईडी को आलोचना का सामना करना पड़ा। 31 अक्टूबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मुवक्किल-वकील विशेषाधिकार की रक्षा करने वाली एजेंसियों द्वारा अधिवक्ताओं को मनमाने ढंग से समन जारी करने पर रोक लगाने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए।

अदालत ने ईडी के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि इससे वकीलों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और बार की स्वतंत्रता को खतरा है। इस विरोध के बाद ईडी ने एक आंतरिक परिपत्र जारी किया जिसमें अब फील्ड अधिकारियों को ईडी निदेशक की अनुमति के बिना अधिवक्ताओं को तलब करने से प्रतिबंधित किया गया है।

आलोचनाओं से बचने के लिए बना समय पर जांच पूरी करने का प्लान

इसके अलावा सम्मेलन में “अव्यवस्थित जांचों” की आलोचना पर भी चर्चा हुई। निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि यदि मामलों की समयबद्ध तरीके से जांच की जाए और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा जाए, तो ऐसी आलोचनाओं से बचा जा सकता है। ईडी के बयान के मुताबिक, लंबित जांचों में तेजी लाने, उचित मामलों में अभियोजन शिकायतें दर्ज करने और कुर्क की गई संपत्तियों की पुष्टि, कब्जे और बहाली के मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस ने पहले खबर दी थी कि ईडी प्रमुख ने अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और इस वित्तीय वर्ष में 500 अभियोग शिकायतें दर्ज कराने का निर्देश दिया था। गुवाहाटी सम्मेलन में इस लक्ष्य को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ईडी के बयान के अनुसार, इस बढ़े हुए लक्ष्य की आवश्यकता लंबे समय से लंबित जांचों को सक्रिय रूप से पूरा करने और असाधारण रूप से जटिल मामलों को छोड़कर, नई जांचों की समय सीमा को एक से दो वर्ष के उचित दायरे में व्यवस्थित रूप से कम करने के लिए है।

ईडी की गिरफ्तारियों और आरोपियों के जेल जाने को लेकर होता रहा है विवाद

गौरतलब है कि ईडी को अतीत में अपनी “कभी न खत्म होने वाली” जांचों और वर्षों तक तार्किक निष्कर्ष पर न पहुंचने वाले मामलों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। पीएमएलए के तहत सख्त जमानत शर्तों के कारण, अक्सर आरोपियों को बिना मुकदमे के कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ता है। इसके अलावा, ईडी की कुर्की कार्यवाही से आरोपियों पर काफी आर्थिक बोझ पड़ता है।

अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन का एक प्रमुख विषय डेटा की सत्यता और समेकन था। उन्होंने कहा कि चर्चाओं में आपातकालीन विभाग (ईडी) की आंतरिक केस प्रबंधन प्रणाली में सटीक, समन्वित और वास्तविक समय पर डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता पर बल दिया गया। क्षेत्रीय प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ईसीआईआर, कुर्की, अभियोजन शिकायतों, पुष्टिकरणों और दंडों से संबंधित आंकड़ों का आंतरिक रूप से मिलान सुनिश्चित करें, ताकि निदेशालय का वार्षिक प्रदर्शन विश्वसनीय और सत्यापन योग्य आंकड़े प्रदर्शित कर सके।

जब विवादों में रही ED

तमिलनाडु में गतिरोध के चलते अदालत तक पहुंच मामला

2023-24 में केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण गतिरोध के दौरान ईडी ने तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन के संबंध में पांच जिला कलेक्टरों को तलब किया । मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रारंभ में इसे “अनावश्यक जांच” करार देते हुए समन पर रोक लगा दी। हालांकि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कलेक्टरों को पेश होने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि आधिकारिक समन का सम्मान किया जाना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल का विवाद

2024-25 के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार-बार ईडी के समन को “अवैध” और “राजनीतिक रूप से प्रेरित” बताकर चुनौती दी। जनवरी 2026 में, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें इन समन का पालन न करने से संबंधित मामलों में बरी कर दिया, हालांकि इससे व्यापक जांच की वैधता पर कोई फैसला नहीं हुआ। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी किसी ऐसे आरोपी को किसी अलग मामले में आत्म-अपराधी बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, इस प्रकार मौलिक ‘चुप रहने के अधिकार’ की रक्षा करती है।

एक अन्य मामला

दिसंबर 2025 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी सचिन देव दुग्गल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने समन का पालन नहीं किया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि किसी व्यक्ति को केवल गवाह के रूप में बुलाया गया है और वह अभी तक औपचारिक रूप से आरोपी नहीं है, तो केवल समन का पालन न करने के आधार पर “यांत्रिक रूप से” वारंट जारी नहीं किया जा सकता है।

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एक्सप्रेस की पड़ताल में बड़ा खुलासा

*35 वर्षीय हजारी लाल राजस्थान के मनोहर थाना क्षेत्र के राजपुरा में रहते हैं। उनका कहना है कि करीब दो साल पहले 15 वर्षीय एक किशोर ने उनके संपर्क किया था। और सरकारी नकद योजना (government cash scheme) का फायदा दिलाने के लिए उनके आधार कार्ड की फोटो मांगी थी। इसके बदले में उस लड़ने ने स्कीम में मिलने वाली रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा देने का वादा किया। आठ दिन बाद… पढ़िए पूरी खबर