सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना के एक गलियारे के निर्माण में बाधाएं पैदा करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आम जनता के हित वाली विकास परियोजना का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट को परियोजना की निगरानी करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, ‘हाई कोर्ट ने आपके (राज्य सरकार के) प्रति काफी उदारता दिखाई है। यह ऐसा मामला था, जिसमें आपके मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।’ प्रधान न्यायाधीश ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, ‘यह आपके संवैधानिक कर्तव्यों की पूरी तरह अनदेखी को दर्शाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यह एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश है, जहां कोई मुद्दा ही नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि राज्य सरकार किसी विकास के मुद्दे का राजनीतिकरण करे, जो कि आम आदमी के लिए फायदेमंद है।’
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ‘हमें हर चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यह विकास से जुड़ा मुद्दा है। यह आम जनता की सुविधा के लिए है। इसमें बाधाएं पैदा नहीं करें।’ सरकार के वकील ने दलील दी कि आगामी चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है और बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तो पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश 23 दिसंबर 2025 का है और पूछा कि राज्य सरकार ने तब से अब तक निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया?
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि निर्वाचन आयोग इस परियोजना पर आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि यह पहले से चल रही है और हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘आपके लिए त्यौहार विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह आपकी इच्छा नहीं, बल्कि आपका कर्तव्य है। क्या त्यौहार परिवहन परियोजना के निर्माण से ज्यादा जरूरी हैं? उन्होंने कहा, ‘यह परियोजना आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू की गई थी। हम राज्य को इसे फिर से विकास में बाधा डालने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे।’
राज्य सरकार के वकील ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सड़कें बंद करनी पड़ेंगी, जिससे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने मई तक का समय मांगा, लेकिन शीर्ष अदालत ने यह अनुरोध ठुकरा दिया और 23 दिसंबर 2025 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करने की बात कही। पीठ ने कहा, ‘यह अधिकारियों के हठी रवैये को दर्शाता है, जो कोलकाता मेट्रो परियोजना को टालने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है और हमें विश्वास है कि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी होगी।’
इससे पहले हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को साल्ट लेक के सेक्टर-5 स्थित आईटी हब को दक्षिण कोलकाता के बड़े इलाकों से जोड़ने वाली परियोजना के पूरा होने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की, जिसमें देरी पुलिस द्वारा नाकाबंदी की अनुमति को लेकर गतिरोध के कारण हो रही है। अदालत ने निर्देश दिया था कि काम 15 फरवरी, 2026 तक पूरा किया जाए। उसने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छह जनवरी तक मेट्रो रेलवे को सूचित करें कि पूर्वी मेट्रोपालिटन बाईपास पर भीड़भाड़ वाली चिंगरीघाटा क्रासिंग पर काम पूरा करने के लिए आवश्यक किन तीन दिनों के लिए यातायात अवरुद्ध किया जाएगा।
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