दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) में शराब परोसने के लिए लाइसेंस का नया शुल्क निर्धारित कर दिया है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा लाइसेंस शुल्क में 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके तहत अब अलग-अलग श्रेणी में संचालित होटल, क्लब और रेस्तरां को ज्यादा आबकारी शुल्क अदा करना होगा। लाइसेंस का नवीनीकरण मौजूदा आबकारी नीति के तहत एक अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2027 तक एक वर्ष के लिए किया जाएगा।

दिल्ली में शराब परोसना होगा महंगा

लाइसेंस शुल्क बढ़ने से राजधानी में शराब पीने वालों की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार के आबकारी, मनोरंजन एवं लग्जरी टैक्स विभाग सहायक आयुक्त दीपक पुंडीर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी लाइसेंस अवधि के लिए लाइसेंसधारी को दस फीसदी की बढ़ोतरी के साथ राशि जमा करानी होगी। आबकारी विभाग की बेवसाइट पर आनलाइन मोड से 28 फरवरी तक इसको जमा कराना अनिवार्य है।

हालांकि विभाग ने देरी होने की स्थिति में भी नवीनीकरण करने की सुविधा देने का भी व्यवस्था की है। इसके लिए संबंधित आवेदक को नवीनीकरण आवेदन में देरी की सटीक वजह बताते हुए 25 फीसदी जुर्माना भी अदा करना होगा। यह व्यवस्था केवल 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू रहेगी। इसके बाद भी अगर कोई आवेदक नवीनीकरण नहीं कराता है तो उसको एक अप्रैल, 2026 से अतिरिक्त 100 फीसद वार्षिक लाइसेंस शुल्क के साथ जमा कराने की सुविधा दी गई है।

लाइसेंस शुल्क की समीक्षा करने का अधिकार भी सुरक्षित

इसके अलावा आबकारी विभाग ने लाइसेंस शुल्क की समीक्षा करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है। अगर इसमें वृद्धि की जाती है, तो लाइसेंसधारक निर्धारित समय अवधि के भीतर बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा न करने पर विभाग को इकाई का परिवहन परमिट तक रोकने या कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा।

आबकारी विभाग के नए लाइसेंसी शुल्क निर्धारण के बाद अब यह साफ हो गया है कि होटल, क्लब और रेस्त्रां में शराब पीना महंगा हो जाएगा। हालांकि, दिल्ली सरकार की ओर से अभी शराब की खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसके लिए विभाग एल-6, एल-7 और अन्य श्रेणी के लाइसेंस जारी करता है जिसकी संबंधित फाइल को अभी आबकारी मंत्रालय (मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री) और उपराज्यपाल कार्यालय से स्वीकृति मिलना बाकी है। विभाग के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि संभवत: सोमवार तक इससे संबंधित फाइल को मंजूरी मिल सकती है।

विभाग की ओर से खासतौर पर एल-15/एल-15एफ, एल-16/एल-16एफ, एल-17/एल-17एफ, एल-18/एल-18एफ, एल-19/एल-19एफ, एल-20/एल-20एफ श्रेणी के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली आबकारी विभाग का एल- 20/एल-20एफ लाइसेंस जोकि मुख्य रूप से होटल, क्लब और रेस्तरां श्रेणी के अंतर्गत विशेष या अस्थायी रूप से विदेशी शराब परोसने के लिए जारी किया जाता है। इसके लाइसेंस शुल्क को 2025-2026 के 161051 रुपए से बढ़ाकर दस फीसदी बढ़ोतरी कर 177157 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में मोटल के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है जिनके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से पहले ही वर्गीकृत किया हुआ है। उनको उसी निर्धारित लाइसेंस शुल्क को अदा करना होगा। जहां तक चौबीस घंटे सातों दिन शराब की परोसने वाले चार सितारा, पांच सितारा और पांच सितारा (डीलक्स) और उससे ऊपर की श्रेणी वाले होटल और मोटल (डीलक्स) हैं, उनको खास रेस्त्रां की बेसिक सालाना लाइसेंस शुल्क का 50 फीसद अतिरिक्त भी देना होगा। पढ़ें केजरीवाल का बरी होना बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए टेंशन की बात हो गई