दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज़ बी एंड बी (Flourish Stays B&B) में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई। इस भयावह हादसे की शुरुआती जांच के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। यह जानकारी पुलिस ने दी है।
अधिकारियों के अनुसार, परिसर में एलपीजी सिलेंडर मौजूद थे लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि घटना के दौरान किसी सिलेंडर में विस्फोट हुआ हो। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि होटल के अंदर कुछ अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) भी मौजूद थे लेकिन वे किसी काम नहीं आए।
पुलिस ने बुधवार रात संपत्ति के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया कि उन्होंने करीब तीन साल पहले फ्लोरिश स्टेज़ की संपत्ति अहलूवालिया नामक व्यक्ति से खरीदी थी।
जांचकर्ताओं के अनुसार, यह इमारत लगभग 40 साल पुरानी है। हालांकि, पिछले दो-तीन वर्षों में इसमें बड़े पैमाने पर मरम्मत और बदलाव किए गए थे जिनमें भवन के बाहरी हिस्से (फसाड) और अंदर के स्ट्रक्चर में बदलाव शामिल हैं।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि इमारत के बेसमेंट में चार कमरे और एक रसोई थी। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन एरिया, रेस्तरां और दो कमरे थे। वहीं, ऊपर की चार मंजिलों पर लगभग पांच-पांच कमरे बने हुए थे। सबसे ऊपरी मंजिल पर भी एक किचन थी।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मरम्मत और बदलाव के दौरान मूल संरचना में ऐसा कोई बदलाव तो नहीं किया गया जिससे सुरक्षा मानकों से समझौता हुआ हो।
अधिकारियों ने आग से प्रभावित इस इमारत को अब खतरनाक घोषित कर दिया है। आग लगने के बाद इमारत के अंदरूनी हिस्से कमजोर हो गए हैं और कांच के पैनल, टाइल्स तथा अन्य फिटिंग्स ढीली पड़ गई हैं जिससे उनके गिरने का खतरा बना हुआ है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस और दमकल विभाग को पता चला कि होटल में 6 कमरों की अनुमति होने के बावजूद 26 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इसके अलावा, बिल्डिंग के पास अग्निशमन विभाग का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी नहीं था और परिसर में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सजावटी सामान लगा हुआ था।
दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया था कि होटल मालिक लवकेश बजाज ने सजावट के लिए इमारत के अंदर और बाहर कई लकड़ी और प्लास्टिक के फ्रेम लगवाए थे, जिससे आग फैलने का खतरा और बढ़ गया था।
अधिकारियों ने उस रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की भी जांच शुरू कर दी है जो उसी परिसर में संचालित हो रहा था जहां आग लगी थी।
पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, होटल मालिक भवन में पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने में विफल रहा जिसके कारण आग लगी और कई लोगों की जान चली गई।
इस मामले में मालिक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide Not Amounting to Murder) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
