लव जिहाद का नाम बदल सकता है हरियाणा, गृह मंत्री बोले-शब्द नहीं भावना पर जाइए…हम नहीं चाहते किसी और बच्ची को गोली मारी जाए
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन राज्यों ने लव जिहाद पर कानून बना दिया, हम उनकी स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद हम एक मजबूत कानून बनाएंगे।

भारत में इस वक्त लव जिहाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। खासकर भाजपा शासित प्रदेशों में तो इसे मुद्दा बनाते हुए कानून लाकर रोकने की मांग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे आगे निकलते हुए लव जिहाद को रोकने के लिए एक अध्यादेश भी निकाल दिया। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने धोखे या लालच से लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने की हरकतों को रोकने की बात कही है। साथ ही इसके लिए कड़े से कड़ा कानून भी लाने का आश्वासन दिया है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रिपब्लिक टीवी के डिबेट में कहा कि आप लव जिहाद को नाम के फेर में मत डालिए। लव जिहाद का मतलब है कि धोखे से, छल से शादी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करना। आप शब्द पर मत जाइए, उसकी भावना पर जाइए। शब्द से ऐतराज है तो शब्द को बदला जा सकता है। लेकिन उसकी भावना पर जाइए कि बच्चियों को बचाना है। हम नहीं चाहते कि किसी और निकिता को गोली मारी जाए।
विज ने कहा कि अभी हरियाणा में केस हुआ जिसमें मां-बाप ने खुला आरोप लगाया कि ये लव जिहार का खुला मामला था और उसमें लड़की नहीं मानी तो उसे गोली मार दी गई। हम नहीं चाहते कि किसी और लड़की को गोली मारी जाए, इसलिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहते हैं। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, हम जल्द ही ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करेंगे। जिन राज्यों ने यह कानून बना दिया, हम उनकी स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद हम एक मजबूत कानून बनाएंगे।
यूपी में पास हो चुका है लव जिहाद पर अध्यादेश: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। अध्यादेश का नाम धर्मांतरण निषेध विधेयक रखा गया है। इसके मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने या नाम छिपकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा अब दूसरे धर्म में शादी करने पर डीएम की इजाजत लेनी होगी और धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।
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