Covid-19 MHA Guidelines: कोरोना बढ़ा रहा है चिंता, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, राज्यों से कहा- सख्त कदम उठाएं
MHA Covid-19 Guidelines & rules गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।

कोरोना के गंभीर होते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और भीड़ को नियंत्रण रखने के लिए कहा गया है।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कहा गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दें।
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कुछ जिलों के अधिकारी सूक्ष्म निरुद्ध क्षेत्र बना रहे हैं जहां दो या अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि महामारी के बेहतर प्रबंधन के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर किसी क्षेत्र को तब निरुद्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है, जहां कोविड-19 के तीन या अधिक मामले सामने आते हैं। लेकिन यह ऐसा अभ्यास है जिसे जिले के अधिकारी जरूरत के आधार पर करते हैं।
#COVID19: गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे।
मुख्य फोकस #COVID19 के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। pic.twitter.com/qGWRL8JkJN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 25, 2020
दिल्ली महामारी रोग कोविड-19 नियमन, 2020 में जिलाधिकारी को किसी क्षेत्र को सील करने, निरुद्ध क्षेत्र से आबादी के प्रवेश या निकासी को प्रतिबंधित करने और महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किसी उपाय को लागू करने का अधिकार देता है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम जिलों में सूक्ष्म निरुद्ध क्षेत्र बनाये गये हैं, जबकि अन्य जिले भी बेहतर तरीके से वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लचीला रुख अपना रहे हैं।
दक्षिण पश्चिम जिले के जिलाधिकारी ने जिले में कोरोना वायरस फैलने को देखते हुए सूक्ष्म निरूद्ध क्षेत्र बनाने का आदेश रविवार को जारी किया। आदेश में कहा गया, “बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए आदेश दिया जाता है कि एक ही घर, भवन या आसपास के क्षेत्र में कोविड-19 के दो या अधिक मामले सामने आने पर सूक्ष्म निरूद्ध क्षेत्र बनाया जाए।” जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पृथक-वास उपायों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक महानगर में 4980 निरुद्ध क्षेत्र हैं, जिनमें सर्वाधिक 863 दक्षिण पश्चिम जिले में है। उत्तर पूर्वी जिले में भी सूक्ष्म निरुद्ध क्षेत्र बनाने के लिए अधिकारियों दो या अधिक मामलों का नियम तय किया है। पिछले कुछ हफ्ते में दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महानगर में मंगलवार को कोविड-19 के 6224 नये मामले सामने आए जबकि 109 लोगों की मौत हो गई।
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