पीएम मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की टिप्पणी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग के बाद अब सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमीशन (सीआईसी) ने भी इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में क्लीन चिट दे दी थी। इस दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कथित तौर पर इस पर आपत्ति जाहिर की थी।
चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और इसके सदस्य अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शामिल हैं। जिसमें सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा ने पीएम और अमित शाह को क्लीन चिट देने का फैसला किया था, जबकि अशोक लवासा ने कथित तौर पर इसके खिलाफ टिप्पणी की थी।
जसदीपक सिंह नामक व्यक्ति ने अशोक लवासा की टिप्पणी को सार्वजनिक करने की मांग की थी। जिस पर चुनाव आयोग ने जानकारी देने से इंकार कर दिया। इसके बाद सीआईसी के समक्ष अपील की गई। लेकिन सीआईसी ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(जी) के तहत अशोक लवासा की टिप्पणी को सार्वजनिक करने की अपील को खारिज कर दिया। 10 अप्रैल को सीआईसी ने अपने फैसले में भी चुनाव आयोग द्वारा लवासा की टिप्पणी को सार्वजनिक करने पर लगायी रोक को जारी रखने का आदेश दिया है।
बता दें कि आरटीआई एक्ट की धारा 8 ()1जी के तहत छूट है कि जिस जानकारी से किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो या कानूनी एजेंसियों को सूचना देने वाले सोर्स की पहचान उजागर होने का खतरा होता है तो उसका खुलासा नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने भी सीआईसी के सामने इसी कारण जानकारी नहीं देने की बात कही थी।