पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के विरोध में दाखिल की गई जनहित याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। इस जनहित याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतरूप बनर्जी की डिवीजन बेंच ने स्वीकार किया था और वहीं इस पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि राज्य के अधिकारियों की ओर से ऐसा कोई लिखित निर्देश नहीं दिया गया है।
याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों के मौखिक निर्देश के बाद राज्य में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। जस्टिस अतारुप बनर्जी की सदस्यता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में कोई लिखित आदेश पेश नहीं कर सके।
‘अधिकारियों की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ’
महाधिवक्ता सुरोजित नाथ मित्रा ने अदालत को बताया कि अधिकारियों की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यह भी बताया गया कि इस संबंध में मस्जिदों के इमामों और पुलिस अधिकारियों के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है।
हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था सवाल
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से पूछा था कि क्या उसने पश्चिम बंगाल की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कोई एक्शन लिया है? एक्टिंग चीफ जस्टिस तापब्रता चक्रवर्ती और जस्टिस अतरूप बनर्जी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से यह सवाल किया। जिसमें विभिन्न धार्मिक संस्थानों को अपने परिसरों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कथित पुलिस निर्देशों को चुनौती दी गई थी। साथ ही आरोप लगाया गया था कि बिना लिखित आदेश के बंगाल की 4,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं।
याचिका में क्या हुई थी मांग?
इस याचिका में बिना किसी लिखित आदेश या डेसिबल की जांच के लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। इस जनहित याचिका के जरिए TMC सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने हाई कोर्ट को बताया था कि सिर्फ बोलकर दिए गए निर्देशों के जरिए पश्चिम बंगाल की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं।
बनर्जी ने कहा था कि आज हमने हाई कोर्ट के एक एडवोकेट दानिश फारूकी की एक PIL फाइल की जिसमें पश्चिम बंगाल में लगभग 4,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के राज्य के गैर-कानूनी बोलकर दिए गए निर्देश को चुनौती दी गई है।
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से पूछा कि क्या उसने पश्चिम बंगाल की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कोई एक्शन लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस तापब्रता चक्रवर्ती और जस्टिस अतरूप बनर्जी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से यह सवाल किया। जिसमें विभिन्न धार्मिक संस्थानों को अपने परिसरों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कथित पुलिस निर्देशों को चुनौती दी गई थी। साथ ही आरोप लगाया गया था कि बिना लिखित आदेश के बंगाल की 4,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…
