एमएलए ने गुपचुप ले रखी थी जर्मन सिटीजनशिप, गृह मंत्रालय ने छीनी भारतीय नागरिकता- BJP सांसद ने दी जानकारी
तेलंगाना के जिस विधायक की भारतीय नागरिकता छीनी गई है, उनका नाम रमेश चेन्नामनेनी है और वह तेलंगाना राष्ट्र समिति के टिकट पर विधायक चुने गए थे।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि “केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने तेलंगाना के विधायक की भारतीय सदस्यता रद्द कर दी है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने चोरी-छिपे जर्मनी की नागरिकता ली हुई थी और इसकी जानकारी नहीं दी थी। सुब्रमण्यन स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या बुद्धा की नागरिकता का मामला अगल होगा?” स्वामी के इस ट्वीट पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए बुद्धा के बारे में पूछा कि वह किसकी बात कर रहे हैं? वहीं कुछ यूजर्स ने राहुल गांधी के नाम का जिक्र किया। दरअसल स्वामी राहुल गांधी की नागरिकता पर भी सवाल उठा चुके हैं।
राहुल गांधी पर भी आरोप लगे थे कि उनके पास भी दोहरी नागरिकता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के पास भारत की नागरिकता होने के साथ ही ब्रिटेन की नागरिकता होने का भी दावा किया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को अयोग्य करार देने की मांग की गई थी। हालांकि इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें कि तेलंगाना के जिस विधायक की भारतीय नागरिकता छीनी गई है, उनका नाम रमेश चेन्नामनेनी है और वह तेलंगाना राष्ट्र समिति के टिकट पर विधायक चुने गए थे। गौरतलब है कि रमेश चेन्नामनेनी तीन बार विधायक रहे। चेन्नामनेनी के पास साल 1993 से ही जर्मनी की नागरिकता है। 2008 में उन्होंने वापस भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया, लेकिन आरोप है कि इसके लिए उन्होंने फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया।
Home Ministry cancels Indian Citizenship of a Telangana MLA for secretly having also German citizenship. Is Buddha’s citizenship next case?
— Subramanian Swamy (@Swamy39) November 20, 2019
साल 2009 में वह पहली बार तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2009 के चुनाव के बाद चेन्नामनेनी पर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे चुनाव लड़ने का आरोप लगा। साल 2013 में हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता के चलते रमेश चेन्नामनेनी के चुनाव को अवैध करार दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ टीआरएस विधायक रमेश चेन्नामनेनी सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी और 6 सितंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने रमेश चेन्नामनेनी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी। इसके बाद साल 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा टीआरएस विधायक की भारतीय नागरिकता छीन ली गई थी।
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