Written by Khadija Khan
Rahul Gandhi Disqualification: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह का पहला मामला आया हो। इससे पहले कई जनप्रतिनिधियों की कोर्ट के फैसले के बाद सदस्यता खत्म हो चुकी है।
मोहम्मद फैजल, सांसद, लक्षद्वीप
13 जनवरी को लक्षद्वीप में एक सत्र अदालय द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में मोहम्मद फैजल को दोषी ठहराया गया था। सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल को अयोग्य घोषित करने वाली एक अधिसूचना जारी की। हालांकि, 25 जनवरी को केरल उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया। चुनाव आयोग ने 27 फरवरी को होने वाले लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव को रोकने का फैसला किया।
आजम खान, विधायक, रामपुर
27 अक्टूबर, 2022 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत मान की रामपुर एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को 2019 के अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई। इसके एक दिन बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने सदन से आजम खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया।
लालू प्रसाद, सांसद, सारण
रांची में एक विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को 3 अक्टूबर, 2013 को चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए राजद प्रमुख लालू प्रसाद को संसदीय अधिसूचना के माध्यम से उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
विक्रम सैनी, विधायक, खतौली
मुजफ्फरनगर में एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में उनकी भूमिका के लिए दो साल कारावास की सजा सुनाई। इसके एक महीने बाद यूपी विधानसभा ने उनकी खतौली विधानसभा सीट को खाली घोषित करने के लिए 7 नवंबर, 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई।