सपा के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर की एक अदालत ने शनिवार को दो साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सपा नेता ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसी मामले में कोर्ट ने आजम खां को दोषी माना है और सजा सुनाई है।
आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान आजम ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में भोट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
2019 का है मामला
पुलिस ने जांच के बाद रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था, तब से यह मामला अदालत में चल रहा था, जिस पर शनिवार को फैसला आया है। अदालत से अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आजम ने सार्वजनिक मंच से सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना और सजा सुनाई है।
आजम ने क्या कहा था?
2019 के लोकसभा प्रचार के दौरान आजम ने आजम खान ने तत्कालीन डीएम को लेकर कहा था सब डटे रहो, यह कलेक्टर-पलेक्टर से मत डरियो। यह तनखैया है और तनखैयों से नहीं डरते। देखें हैं कई मायावती के फोटो, कैसे बड़े-बड़े अफसर रूमाल निकालकर जूते साफ कर रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन हैं, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इनसे।
आजम खान के इस बयान के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कड़ी आलोचना सामने आई थी। आरोप था कि उनके बयान ने प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंचाई और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद रामपुर के भोट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अदालत के सामने कई गवाह पेश किए थे और बयान दर्ज करवाए थे।
आठ मामलों में मिल चुकी है सजा
आजम खान के खिलाफ अब तक 16 मुकदमों पर फैसला आ चुका है, इनमें से आठ मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है और बाकी आठ मामलों में वह बरी हो चुके हैं।
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रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सात साल की सजा सुनाई है। उन पर आरोप था कि उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत कागजों का इस्तेमाल किया। यह मामला साल 2019 में उस समय शुरू हुआ था, जब मौजूदा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
