अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत, नहीं रद्द होगा नामांकन
चुनाव आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आज बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आप प्रमुख अरविन्द केजरीवाल का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। इसके बाद अदालत ने मतदाता सूची से केजरीवाल का नाम हटाने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कहा, ‘‘इस […]
चुनाव आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आज बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आप प्रमुख अरविन्द केजरीवाल का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। इसके बाद अदालत ने मतदाता सूची से केजरीवाल का नाम हटाने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कहा, ‘‘इस समय मतदाता सूची में संशोधन पर वैधानिक पाबंदी को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या आठ (अरविंद केजरीवाल) का नाम हटाने के संबंध में अनुमति नहीं दी जा सकती।’’
अदालत ने कहा, ‘‘चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई तुक नहीं है।’’ अदालत ने कहा कि कांग्रेस नेता किरण वालिया और गैर सरकारी संगठन ‘मौलिक भारत ट्रस्ट’ द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता के नाम को शामिल करने के संबंध में जताई गई आपत्ति चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सामने लंबित है और इस पर चुनाव के बाद विचार किया जाएगा।
अदालत ने कहा, ‘‘हम इस विवाद पर विचार नहीं कर रहे हैं कि प्रतिवादी दिल्ली के साधारण निवासी हैं या नहीं। यह चुनाव आयोग के सामने है और वे कह रहे हैं कि वे उन्हें सुनेंगे।’’
अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को संबंधित पक्षों की उनकी आपत्तियों के निष्कर्ष के बारे में बताना चाहिए। अधिवक्ता पीआर चोपड़ा ने चुनाव आयोग की ओर से पेश होते हुए अदालत को जानकारी दी कि केजरीवाल का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में सही तरह से दर्ज किया गया है और चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया गया है और उनका कहना है कि वह फिलहाल दक्षिण दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में रह रहे हैं।
आयोग ने अदालत से कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल 87, ब्लॉक के, बी के दत्त कॉलोनी (जोर बाग) के पते से नयी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं।’’
आयोग ने बताया कि उसने दिल्ली की नई मतदाता सूची की जांच की और बी के दत्त कॉलोनी से मतदाता सूची में केजरीवाल का नाम पाया। उसने कहा, ‘‘हालांकि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले वह कुछ समय के लिए तिलक मार्ग में रहे थे लेकिन उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पता बदलने के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने पहले पता बदलकर रफी मार्ग में वी पी हाउस करने को कहा और फिर बी के दत्त कॉलोनी करने का आवेदन दिया था।’’
आयोग ने कहा, ‘‘अब वे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नामांकन भरने से पहले ही किया जाना था।’’
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