Ankit Sharma Murder Case: अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से पार्षद रहे आरोपी ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। इसके अलावा 4 और आरोपियों कासिम, अनस, नाजिम और जावेद को भी दोषी ठहराया गया है। इस मामले में 6 अन्य आरोपियों बरी कर दिया है।
बता दें कि अंकित शर्मा हत्याकांड का मामला साल 2020 का है, जब उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित मारे गए थे। 26 फरवरी 2020 को उनका शव खजूरी खास इलाके में एक नाले से बरामद किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप था कि ताहिर हुसैन और अन्य आरोपी गैरकानूनी जमावड़े तथा आपराधिक साजिश का हिस्सा थे, जिसके चलते दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या की गई।
किन धाराओं के तहत ठहराया गया दोषी
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा चार अन्य लोगों को भी दोषी माना है। कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी घोषित किया है। अदालत ने कोर्ट ने 302, 165, 188,153A, 147, 148 इन सेक्शन के तहत सभी 5 लोगों को दोषी को ठहराया है। वहीं अदालत ने इस मामले में 6 लोगो को बरी किया है।
पिता ने दर्ज कराई थी FIR
अंकित शर्मा का शव नाले के पास मिलने के बाद उनके पिता की शिकायत पर दिल्ली के दयालपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की ग थी। इस केस में कुल 11 लोगों को हत्या की साजिश करने और उसे अंजाम देने का आरोपी बताया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून 2020 को ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक, 24 और 25 फरवरी, 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, उसमें भीड़ ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को निशाना बनाया था। इसके चलते आरोपियों ने हत्या की साजिश करने, उसे अंजाम देने और फिर अंकित शर्मा के शव को नाले में फेंकने का आरोप कुल 11 लोगों पर लगा था। इस केस में दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 436, 15 3A, 505, 365, 302, 201, 120B, 34 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी।
सजा पर अभी स्पष्टता नहीं
अंकित शर्मा की हत्या करने के मामले में 5 लोग दोषी तो ठहरा दिए गए हैं लेकिन उन्हें क्या सजा दी जाएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि अभी कोर्ट ने सजा पर जिरह की तारीख अभी नहीं तय की है। जब मंगलवार को लिखित आदेश आ जाएगा, तो कोर्ट नए सिरे से जिरह की तारीख तय करेगा।
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