scorecardresearch

‘आफताब मुझे मार देगा…’, कोर्ट में चलाया गया श्रद्धा का ऑडियो, पहले भी कर चुका था जान से मारने की कोशिश

श्रद्धा ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कहती है कि आफताब ने मुझे जान से मारने की कोशिश की।

shraddha walker| aftab poonawala|
आफताब पूनावाला पर श्रद्धा की हत्या का आरोप है (express file photo)

सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर (Shraddha Walker) की ऑडियो क्लिप चलायी गई। इस ऑडियो क्लिप में श्रद्धा को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “वह मुझे ढूंढ़ निकालेगा, वह मुझे मारने की कोशिश करेगा।” विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद, जो राज्य की ओर से पेश हुए, उन्होंने साकेत जिला अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत के समक्ष श्रद्धा वाकर की ऑडियो क्लिप चलाई। उन्होंने तर्क दिया कि युगल के लिव-इन रिलेशनशिप का “हिंसक अतीत” था।

पुलिस के मुताबिक आफताब ने पिछले साल 18 मई को एक डेटिंग ऐप पर किसी व्यक्ति से मिलने को लेकर श्रद्धा और उसके बीच लड़ाई हुई। फिर इसके बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस की जांच एक ऑनलाइन काउंसलिंग ऐप की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर निर्भर है जिसमें आफताब और श्रद्धा ने अगस्त 2021 में मनोवैज्ञानिकों के साथ दो सत्र लिए थे। ऐसे ही एक सत्र में श्रद्धा वाकर मनोवैज्ञानिक से कहती हैं कि जब भी उनके बीच बहस होती है तब आफताब उसे पीटना शुरू कर देता है।

श्रद्धा कहती है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं उससे विनती करता हूं, जब तुम मुझे मार रहे हैं तो कम से कम मारने के लिए नहीं, बात करने के लिए। वह आगे कहती हैं, “जब भी मैं अपने गुस्से में चिल्लाने लगती हूं, अगर वह कहीं आस-पास है, वह मुझे ढूंढेगा और मरेगा। वह मुझे मारने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं पता कि कितने बार उसने मुझे मारने की कोशिश की। यह पहली बार नहीं है जब उसने मुझे मारने की कोशिश की। जिस तरह से उसने मेरी गर्दन पकड़ी। मैं 30 सेकंड या उससे थोड़ा ज्यादा सांस नहीं ले पा रहा थी। शुक्र है कि मैं उसके बाल खींचकर अपना बचाव करने में सक्षम रही।”

23 नवंबर, 2020 को महाराष्ट्र में स्थानीय पुलिस को श्रद्धा के पत्र का भी जिक्र किया गया जिसमें कहा गया था कि आफताब ने मेरा दम घुटने से मुझे मारने की कोशिश की और वह मुझे डराता है और ब्लैकमेल करता है कि वह मुझे मार डालेगा, मुझे टुकड़ों में काटकर फेंक देगा।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि विश्वसनीय और ठोस सबूतों के माध्यम से स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक परिस्थितियां सामने आई हैं। ये परिस्थितियाँ घटनाओं की एक श्रृंखला बनाती हैं। घटनाओं की श्रृंखला धारा 302 (हत्या के लिए सजा) और 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना) के तहत अपराध के लिए आरोपी के अपराध के बारे में एक निष्कर्ष निकलता है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

First published on: 21-03-2023 at 09:10 IST