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Abu Salem Case: कहानी उस धमाके की जिसमें चली गई थी 257 लोगों की जान, संजय दत्त भी काट चुके हैं सजा

साल 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से पूरा मुंबई दहल गया था। इन धमाकों में कम से कम 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे। वहीं, 27 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था।

Abu Salem|underworld don| lucknow|
डॉन अबू सलेम (Express photo by Ganesh Shirsekar)

1993 के मुंबई विस्फोट मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को 2030 के बाद ही रिहाई मिलेगी। सोमवार (11 जुलाई, 2022) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के मुताबिक, भारत सरकार को 25 साल की सजा पूरी होने के बाद अबू सलेम को रिहा करना होगा।

जानें उस धमाके की कहानी, जिससे दहल गई थी मुंबई
साल 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें कम से कम 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे। उस दिन दोपहर में 1:30 से 3:40 बजे के बीच कुल 13 बम विस्फोट हुए। 1993 के इन धमाकों में मुंबई 13 ब्लास्ट हुए थे। ये धमाके शिव सेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, रॉक होटल, प्लाजा सिनेमा, जुहू सेंटूर होटल, सहार हवाई अड्डा में हुए थे। इन धमाको में 257 लोगों की जानें गई थीं और 713 घायल हो गए थे। यह दुनियाभर में सीरियल बम ब्लास्ट का पहला मामला था। इन धमाकों में तकरीबन 27 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इनका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम अभी तक पकड़ा नहीं गया है।

6 लोगों को ठहराया गया था दोषी
इस मामले में 2017 में सलेम सहित 6 लोगों को दोषी ठहराया गया था। अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि टाडा अदालत ने ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को मौत की सजा सुनाई थी।

अबू सलेम को 18 सितंबर 2002 को उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल से भारत लाया गया था। पुर्तगाल के साथ हुई संधि में अदालत सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती थी।

इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का भी नाम सामने आया था। उन्हें 9 एमएम की पिस्तौल और एके-56 राइफल और गोला-बारूद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक हफ्ते बाद उन्होंने हथियार रखने और उन्हें नष्ट करने की बात कबूल की और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अभिनेता ने अदालत को यह भी बताया कि उन्हें ये हथियार अबू सलेम से मिले थे। संजय दत्त टाडा के आरोपों से तो बरी हो गए, लेकिन उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई थी।

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First published on: 11-07-2022 at 23:21 IST
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