1984 दंगा: अदालत ने सीबीआई को दिया टाइटलर के खिलाफ नए सिरे से जांच करने का आदेश
सीबीआई ने अदालत से कहा था कि उत्तरी दिल्ली के पुलबंगश स्थित गुरुद्वारे में हमले से टाइटलर का कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए पीडि़त की याचिका खारिज कर दी जाए।

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू करने का आदेश दिया है। एडिश्नल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एसपीएस लालेड़ शुक्रवार को सीबीआई की ओर से पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में टाइटलर को क्लीन चिट दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 84 दंगों में दिल्ली की सड़कों पर करीब 3000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था।
सीबीआई ने अदालत से कहा था कि उत्तरी दिल्ली के पुलबंगश स्थित गुरुद्वारे में हमले से टाइटलर का कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए पीडि़त की याचिका खारिज कर दी जाए। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में दावा किया था कि 01 नवंबर 1984 को जब गुरुद्वारे पर हमला किया गया था, तब टाइटलर वहां थे ही नहीं। गुरुद्वारे पर हुए हमले में 3 सिख मारे गए थे।