Madras High Court News: मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और मंत्री आदव अर्जुन अगर अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं को खारिज कराने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए स्थगन मांगते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि अदालत को व्यक्तिगत मामलों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा 6 महीने के अंदर हो जाए। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, “मुझे व्यक्तिगत मामलों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग कहते हैं कि चुनाव मामलों का फैसला नहीं हो रहा है। लेकिन फिर आप समय मांग रहे हैं। चुनाव याचिकाओं का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।”
हालांकि, जब वकील ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अस्वीकृति आवेदन एक दिन के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे तो कोर्ट ने जुर्माना लगाने से परहेज किया। साथ ही, सुनवाई को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
क्या है पूरा मामला?
अब मामले की बात करें तो इस साल जुलाई में कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की 2026 के विधानसभा चुनावों में पेराम्बूर और त्रिची (ईस्ट) निर्वाचन क्षेत्रों से जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं को स्वीकार किया था। अदालत ने तमिलनाडु के खेल मंत्री आदव अर्जुन की विल्लीवाक्कम निर्वाचन क्षेत्र से जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं को भी स्वीकार किया था।
मामले में नोटिस की अनुमति देते हुए जज ने इस बात पर जोर दिया था कि चुनाव याचिकाओं पर जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाना जरूरी है। इसके बाद में आधव अर्जुन और मुख्यमंत्री दोनों ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे चुनाव याचिकाओं को खारिज करने के लिए आवेदन दाखिल करने का इरादा रखते हैं। जब पहले इस मामले की सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने दो हफ्ते की मोहलत दी थी और पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आवेदन वक्त पर दाखिल कर दिए जाएं।
वकीलों ने जुर्माना ना लगाने का आग्रह किया
आज फिर जब इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई तो विजय और अर्जुन के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि आवेदन तैयार है, लेकिन विधानसभा सत्र के चलते साइन लेने में कुछ देर हो रही है। हालांकि, वकीलों ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि आवेदन 2 दिनों के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे और कोर्ट से अनुरोध किया कि उन पर कोई जुर्माना न लगाया जाए।
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तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) को मद्रास हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य की पांच विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। टीवीके ने इस रोक को हटाने की एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इन पांच सीटों में से एक सीट पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने ही जीत दर्ज की थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…
