ठाणे की एक अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई कर कनाडा में रह रहे एक दंपति को आपसी सहमति से तलाक लेने की मंजूरी दी। जिला न्यायाधीश आर. एस. भाकरे ने सोमवार को दिए आदेश में कहा कि पक्षों ने स्वेच्छा से याचिका दायर की थी और वैवाहिक संबंधों को समाप्त करना उचित और सही होगा।

सात महीने से अधिक समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने तलाक का आदेश जारी कर शादी को कानूनी रूप से खत्म कर दिया। याचिकाकर्ताओं का विवाह नौ मार्च, 2022 को महाराष्ट्र के ठाणे शहर के मीरा रोड इलाके में हुआ था और वे फिलहाल ओंटारियो (कनाडा) के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं। तलाक की याचिका 18 जून, 2025 को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दायर की गई थी। उनके भारत से बाहर रहने के कारण, कार्यवाही ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ के माध्यम से शुरू की गई थी। ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ का मतलब है-किसी व्यक्ति को अपनी ओर से कानूनी या वित्तीय फैसले लेने का अधिकार देना।

अनिवार्य छह महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी होने के बाद भी दंपति अलग रहने के अपने फैसले पर अडिग रहे और सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश भाकरे ने हलफनामों और डिजिटल माध्यम से गवाही के माध्यम से दिए गए सबूतों की समीक्षा करने के बाद उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी।

धोखाधड़ी से सेवानिवृत्त अधिकारी की रकम हड़पने के आरोप में पोते के खिलाफ FIR

बलिया जिले में पुलिस ने वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से धोखाधड़ी के मामले में उसके पौत्र के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, बांसडीह उत्तर टोला मोहल्ला निवासी वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी उमाशंकर सिंह की तहरीर पर सोमवार को थाने में आर्यन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि अपनी 80 वर्षीय पत्नी के साथ अकेले रह रहे 85 वर्षीय शिकायतकर्ता का इकलौता बेटा भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। ऐसे में उनके भतीजे शैलेष का पुत्र आर्यन सिंह बैंक से जुड़े कार्यों में उनकी मदद करता था। शिकायत में आरोप लगाया कि आर्यन ने नजदीकी रिश्ते का लाभ उठाकर सितंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी की और अपने तथा अपने दोस्तों के खातों में कुल छह लाख 40 हजार रुपये अंतरित कर दिए।

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(भाषा के इनपुट के साथ)