सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी की हत्या की मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया वे जमानत पर रोक लगाने के पक्ष में हैं क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें सोनम को गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों।
कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि सोनम पहले से ही जमानत पर है, इसलिए कोर्ट ने आदेश पलटने के पक्ष में नही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला ट्रायल के दौरान तय किया जाना है। सोनम को जवाबी हलफनामा दायर करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सोनम ने कुछ समय जेल में बिताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते समय कहा कि चाहे अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, यह ध्यान में रखना होगा कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद है”। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, “हाई कोर्ट जिस तरह से इस मामले को देख रहा है, उसे लेकर हमें कुछ आपत्तियां हैं।”
राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत देने से इनकार कर दिया।
अगले गुरुवार को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के वकील से कहा कि वे मेघालय सरकार की उस अर्जी के जवाब में काउंटर एफिडेविट दाखिल करें, जिसमें उनकी जमानत का विरोध किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई अगले गुरुवार को होगी।
क्या है मामला?
मध्यप्रदेश के इंदौर की निवासी सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। उसे पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था। राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां सोहरा इलाके में राजा की हत्या कर दी गई। राजा रघुवंशी का शव दो जून 2025 को एक गहरी खाई में मिला था। सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।
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राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सिया गोयल छोटी सोनम है। उन्होंने कहा कि सिया गोयल की चाल-ढाल पूरी तरह से सोनम की तरह है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
