गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियों से संबंधित आरोपों पर दायर आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी।

खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंहवी और केएन चौधरी उपस्थित थे, जबकि असम राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने जस्टिस पीजे सैकिया की अदालत में पैरवी की।

अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि कांग्रेस नेता के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी, खासकर राज्य में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक बदले की भावना की ओर इशारा करती है। असम के देवजीत सैकिया ने खेड़ा को कोई भी राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि यह कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं है, क्योंकि यह मामला दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि खेड़ा अंतरिम सुरक्षा के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनके भागने का खतरा है।

क्या था पूरा मामला?

अब पूरे मामले की बात की जाए तो पवन खेड़ा ने पांच अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में आयोजित दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास यूएई, मिस्र और एंटीगुआ-बारबुडा के तीन पासपोर्ट, दुबई में दो संपत्तियां हैं। आरोपों के बाद रिनिकी भुइयां सरमा ने अगले दिन गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेड़ा और अन्य के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज कराए।

असम पुलिस 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित खेड़ा के आवास पर पहुंची, लेकिन वे वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद उन्होंने 10 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। इसके बाद उन्हें एक हफ्ते के लिए अंतरिम राहत मिली।

इसके बाद असम पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में अग्रिम ट्रांजिट जमानत देने पर रोक लगा दी। अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर खेड़ा असम में अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो उसके द्वारा पारित अंतरिम आदेश ऐसे आवेदन पर विचार करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत

गुवाहाटी की एक अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा उनके पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति होने के आरोपों को लेकर दायर एक मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के अनुरोध वाली असम पुलिस की याचिका खारिज कर दी है। पढ़ें पूरी खबर…