राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम को मेघालय की एक अदालत ने जमानत दे दी है। करीब 10 महीने से सोनम जेल में बंद थी। 27 अप्रैल को जारी एक आदेश में जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हुए शिलांग के एडिशनल DC (ज्यूडिशियल) डी आर खरबटेंड ने कहा कि सोनम यह साबित कर पाई हैं कि गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी के कारणों के बारे में ठीक से नहीं बताया गया था।

क्या है कारण?

कोर्ट ने पाया कि मामले में गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी वाले दस्तावेज से पता चलता है कि सोनम को BNS के सेक्शन 103(1) के तहत अपराध के बारे में नहीं बताया गया था, जो हत्या की सज़ा से जुड़ा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हालांकि यह कहा गया है कि यह एक क्लर्क की गलती है, लेकिन ऐसी गलती सभी दस्तावेज में नहीं हो सकती। किसी भी दस्तावेज में याचिकाकर्ता को यह नहीं बताया गया है कि उसे सेक्शन 103(1) BNS के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के आधार की जानकारी के फॉर्मेट में भी, यह देखा गया है कि अपराध से जुड़े खास तथ्य आरोपी व्यक्ति को नहीं बताए गए हैं।” कोर्ट ने सोनम को इस शर्त पर बेल पर रिहा करने का निर्देश दिया कि वह बिना इजाज़त के कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाए।

कोर्ट ने सोनम को इन शर्तों पर जमानत दी

  • फरार न हो
  • सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ न करे
  • हर तय तारीख पर कोर्ट में पेश हो
  • पर्सनल बॉन्ड और ज़मानत जमा करे।

शिलांग के जिला जेल और सुधार गृह में थी सोनम

सोनम को 9 जून, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और उसे शिलांग के जिला जेल और सुधार गृह में रखा गया है। उसे राज कुशवाहा समेत चार और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके साथ वह कथित तौर पर रिलेशनशिप में थी। राजा की बॉडी सोहरा में वेई सॉडोंग फॉल्स के नीचे एक खाई से मिलने के कुछ दिनों बाद ये गिरफ्तारी हुई थी। 23 2025 मई को कपल अपने हनीमून के लिए इलाके में घूमते हुए लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए थे।

5 सितंबर को फाइल की गई चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने आरोप लगाया है कि राजा का मर्डर सोनम की मौजूदगी में हुआ था, जिसके लिए उसने और राज कुशवाहा ने साजिश रची थी। केस में आरोप लगने के बाद सोनम ने खुद को बेकसूर बताया।

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राजा रघुवंशी के परिवार ने जमानत को लेकर सवाल उठाए हैं और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पढ़ें पूरी खबर