दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और कुछ मीडिया हाउस को कड़ी फटकार लगाई है। अभिनेत्री ने दिल्ली-मुंबई उड़ान में एक महिला द्वारा यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाए जाने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ बिना पुष्ट हुए आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। जिसने उस शख्स को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विकास महाजन ने 20 मार्च को इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने पाया कि चड्ढा द्वारा बिना पुष्ट आरोपों का समर्थन और प्रचार करना, साथ ही “उसे मशहूर बना दें (Make him famous)” जैसे “भड़काऊ” संदेश का उपयोग करना, केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से परे था और इसने सार्वजनिक अपमान और डिजिटल सतर्कतावाद (Digital Vigilantism) के लिए उत्प्रेरक (catalyst) का काम किया।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक सार्वजनिक हस्ती का यह कानूनी और नैतिक दायित्व है कि वह गंभीर आरोपों के प्रचार-प्रसार के लिए अपने सोशल मीडिया मंच का उपयोग करने से पहले तथ्यों की सत्यता की पुष्टि करे। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपुष्ट आरोपों का समर्थन करने से वादी की प्रतिष्ठा को तत्काल अत्यधिक क्षति पहुंची है। जज ने कहा कि चड्ढा ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है और अदालत उनसे उम्मीद करती है कि वे भविष्य में इस मुद्दे को और नहीं भड़काएंगी।
कोर्ट ने इस सिलिसले में कई पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने इसे ‘सोशल मीडिया का सबसे आपत्तिजनक और बेवजह इस्तेमाल’ बताया, जिसके जरिए मामले के तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही एक मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई।
अदालत ने कहा कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट में वादी को ‘छेड़छाड़ करने वाला’ बताया गया है और यह शब्द उसकी तस्वीर के ठीक ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा गया है। इस तस्वीर में वादी और उसके नियोक्ता का नाम भी शामिल है। प्रथम दृष्टया, यह ऑनलाइन मानहानि का मामला बनता है, जिससे वादी को सार्वजनिक उपहास और प्रतिष्ठा की हानि का सामना करना पड़ सकता है’।
यह घटना 11 मार्च की है, जब पेशे से पत्रकार एक महिला ने उड़ान के दौरान अपने बगल में बैठे एक व्यक्ति पर अनुचित शारीरिक व्यवहार का आरोप लगाया था।
यह विवाद तब ज्यादा बढ़ गया, जब विमान से उतरने के तुरंत बाद महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आरोप लगाते हुए उस व्यक्ति का नाम बताया, जो एक कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने उसकी तस्वीर और पेशेवर विवरण भी साझा किए। यह पोस्ट जल्द ही वायरल हो गई और कई समाचार आउटलेट्स ने इस घटना पर रिपोर्ट प्रकाशित की। ऋचा चड्ढा ने “उसे मशहूर बना दो” टिप्पणी के साथ आरोपों को दोबारा पोस्ट किया।
हालांकि, उस व्यक्ति ने इस आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि वह पूरी यात्रा के दौरान बैठा रहा और लैंडिंग से कुछ ही समय पहले सो गया था। बाद में उन्होंने पत्रकार चड्ढा और कई मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज किया मानहानि का केस
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया है। यह केस आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की शिकायत पर दर्ज हुआ था। पढ़ें पूरी खबर।
