चर्चित फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2-गोज़ बियॉन्ड’ की रिलीज पर रोक हट गई है। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर दो हफ़्ते के लिए रोक लगा दी। सिंगल बेंच ने फ़िल्म ‘द केरला स्टोरी 2-गोज़ बियॉन्ड’ की रिलीज़ पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी वी बालकृष्णन की बेंच ने फ़िल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की अपील पर गुरुवार देर रात यह आदेश दिया। यह आदेश फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगने के कुछ घंटे बाद आया।

प्रोड्यूसर ने क्या कहा?

बेंच ने गुरुवार रात अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। विपुल शाह ने अपनी अपील में दावा किया था कि फ़िल्म केरल राज्य या किसी भी धार्मिक समुदाय को नुकसान नहीं पहुँचाती या उसकी बेइज्ज़ती नहीं करती है। उनके वकीलों ने कोर्ट से कहा था, “फ़िल्म सिर्फ़ एक सामाजिक बुराई को दिखाती है।”

विपुल शाह ने यह भी कहा था कि अगर फिल्म की रिलीज रोक दी गई, तो इससे प्रोड्यूसर फाइनेंशियली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिल्म 27 फरवरी को भारत में 1,500 थिएटर और विदेश में 300 से ज़्यादा थिएटर में दिखाई जानी है। इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल जज ने फिल्म की रिलीज पर इस आधार पर रोक लगा दी थी कि पहली नज़र में सेंसर बोर्ड (CBFC) ने कानून की ज़रूरतों का साफ़ तौर पर ध्यान नहीं दिया।

सिंगल बेंच के जज ने क्या कहा था?

जज ने यह भी कहा कि फिल्म में पहली नजर में सांप्रदायिक वैमनस्य या किसी समुदाय की बेइज्ज़ती की भी संभावना है। इसलिए ऊपर के अधिकारियों की जांच के बिना इसे रिलीज़ करना कानूनी तौर पर गलत होगा। कोर्ट ने आगे कहा था कि फिल्म के टीजर के कंटेंट में पहली नज़र में लोगों की सोच को बिगाड़ने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की संभावना है। पढ़ें आंकड़े बोलते हैं: द केरल स्टोरी 2 प्रोपोगेंडा या एक कड़वा सच

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‘द केरल स्टोरी 2’ का टीजर आते ही फिल्म विवादों में घिर गई है। फिल्म में दिखाए गए किसिंग सीन को लेकर जमकर विवाद हो रहा है, जिसके बाद फिल्म के सर्टिफिकेशन को रद्द करने की मांग हुई और इसके लिए एक याचिका भी दायर की गई। विवादों के बाद फिल्म का टीजर हटा दिया गया, जिसपर अब मेकर्स की तरफ से बयान जारी हुआ है। पढ़ें पूरी खबर