सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की एक टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई। मामला Suresh Devi vs High Court of Judicature at Allahabad से जुड़ा था जिसमें केस की अगली सुनवाई की तारीख तय देने पर विचार किया जा रहा था। उन्होंने यह टिप्पणी में ओपन कोर्ट में एक साइड रिमार्क के तौर पर की। यह बयान नियमित कार्यवाही के दौरान उस समय आया, जब मामले को अगली सुनवाई की तारीख देने पर विचार किया जा रहा था।

मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ था और पीठ अगली सुनवाई की तारीख तय कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश शेड्यूल को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मामले को होली की छुट्टियों के बाद लिस्ट किया जाए। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि नहीं, नहीं.. इस मामले को उसके भी अगले हफ्ते लिस्ट किया जाए।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, “होली ब्रेक के बाद लिस्ट करें। नहीं-नहीं… उसके अगले हफ्ते लिस्ट करें… इलाहाबाद है भाई… एक हफ्ता तो लग जाएगा भांग का नशा उतरने में।” अदालत में यह टिप्पणी हल्के-फुल्के अंदाज़ में की गई जिस पर कोर्टरूम में मौजूद लोगों के बीच मुस्कान देखी गई। उनका इशारा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में होली के दौरान पारंपरिक तौर पर भांग के सेवन की ओर इशारा था।

हालांकि न्यायालय की टिप्पणी को अनौपचारिक संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन यह बयान सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

होली का त्योहार उत्तर भारत में जोरशोर से मनाया जाता है। प्रयागराज कहलाने वाला इलाहाबाद में भी रंगों के इस त्योहार की खूब धूम रहती है। भांग का जिक्र उस पारंपरिक ड्रिंक से जुड़ा है जो भांग (कैनाबिस की पत्तियों) से बनाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में होली के मौके पर इसे पिया जाता है।

Suresh Devi vs High Court of Judicature at Allahabad मामला अभी लंबित है। और इसकी अगली सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई तारीख पर होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक वकील ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। हालांकि, बाद में वकील ने खेद व्यक्त किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस निर्देश को स्थगित कर दिया जिसमें वकील को 50000 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर…