सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साइबर फ्रॉड के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधी “परजीवी” होते हैं, जो लोगों से बड़ी रकम ठगते हैं और उन्हें जेल में रखने से ही समाज का भला होता है।
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, CJI सूर्य कांत के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा, “तुम लोग परजीवी हो, जो निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगते हैं। साइबर अपराधियों के साथ हमें बहुत सख्त होना होगा। तुम पूरे देश के लोगों को शिकार बनाते हो। तुम तमिलनाडु में किसी को ठगते हैं और फिर जम्मू में शिकार खोजते हो… समाज की भलाई इसी में है कि तुम जेल के अंदर रहो।”
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सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मादक पदार्थ मामले में आरोपी 60 साल की महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने टिप्पणी की कि इसी तरह के अपराधों में बार-बार शामिल होने के कारण उसने एक महिला होने की विश्वसनीयता खो दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
