अयोध्या में नाबालिग से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जबकि मामले में सह आरोपी और नौकर राजू खान को दोषी करार देते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई।। इसके साथ ही कोर्ट ने राजू खान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जांच के दौरान मोईद खान और राजू खान दोनों का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए रिपोर्ट को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव पाया गया, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव आया। डीएनए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने मोईद खान को दोषमुक्त करार दिया और राजू खान को गंभीर अपराध का दोषी माना।
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बरी होने के बावजूद मोईद खान को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। क्योंकि उस पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते वह अभी जेल में ही रहेगा। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई भी की थी। यह कार्रवाई उस समय काफी चर्चा में रही थी और जिले भर में इस पर बहस हुई थी।
क्या है मामला?
यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज किया गया था। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद यह मामला सामने आया था, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
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