BCCI News: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष रोजर बिन्नी (Roger Binny) के खिलाफ हितों के टकराव का मामला ( Conflict of Interest Case) खारिज कर दिया गया है। 11 पन्नों के फैसले में बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर जस्टिस विनीत सरीन ने बीसीसीआई अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत को खारिज किया और शिकायतकर्ता संजीव गुप्ता को कड़ी चेतावनी भी दी है। यह शिकायत रोजर बिन्नी (Roger Binny) की बहू मयंती लैंगर (Mayanti Langar) के बीसीसीआई के प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स से जुड़ी होने से संबंधित थी।
क्रिकबज के अनुसार जस्टिस सरन ने अपने फैसले में कहा, “मुझे संजीव गुप्ता की शिकायत में दम नहीं दिखता। शिकायतकर्ता हितों के टकराव मामला साबित करने में विफल रहा है, इसलिए वर्तमान मामले में नियम 38(2) लागू नहीं होगा। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह नहीं कहा है कि मयंती लैंगर (Mayanti Langar) स्टार स्पोर्ट्स के प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस या मैनेजमेंट में शामिल हैं। वह स्टार स्पोर्ट्स के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट और पैनल होस्ट कर रही हैं।”
मयंती लैंगर स्टार स्पोर्ट्स की कर्मचारी नहीं
जस्टिस सरन ने आगे कहा, ” बीसीसीआई (BCCI) और आईपीएल (IPL) के मीडिया अधिकार (Media Rights) क्रमशः 05.04.2018 और 27.06.2022 को स्टार स्पोर्ट्स को दिए गए थे। इसे लेकर भी विवाद नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अध्यक्ष तौर पर रोजर बिन्नी (Roger Binny) ने स्टार स्पोर्ट्स को मीडिया अधिकार देने को प्रभावित किया। मयंती लैंगर (Mayanti Langar) स्टार स्पोर्ट्स की कर्मचारी नहीं हैं और केवल एंकर के रूप में स्टार स्पोर्ट्स के साथ अनुबंध पर काम कर रही हैं। ऐसे में हितों का टकराव या नियम (38)(1)(i) उलंघन नहीं होता।”
शिकायतकर्ता को लेकर जस्टिस सरन ने क्या कहा?
शिकायतकर्ता संजीव गुप्ता को लेकर जस्टिस सरन ने कहा, “शिकायत मामले 4/2020 में मेरे पहले के एथिक्स ऑफिसर ने 15.08.2022 और 16.01.2021 को शिकायतकर्ता को शिकायत और अन्य जानकारी को पब्लिक डोमेन में न डालने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा, जिसमें शिकायत पर विचार न करना भी शामिल है।”