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American VISA: अमेरिका ने किया नियमों में बदलाव, बिजनेस और टूरिस्ट वीजा लेकर यूएस गए लोगों के लिए गुड न्यूज

बिजनेस और टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाने वाला व्यक्ति नई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है और यहां तक ​​कि इंटरव्यू में भी बैठ सकता है।

US Visa
B1/B2 Visa: अमेरिका ने किया वीजा नियमों में बदलाव (प्रतीकात्मक फोटो/ इंडियन एक्सप्रेस)

अमेरिका में नौकरी करने के लिए जाना चाहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। US में बिजनेस या टूरिस्ट वीजा (B-1, B-2) पर जाने वाले लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास इंटरव्यू देने का भी मौका होगा। अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

एजेंसी ने कहा कि बिजनेस और टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाने वाला व्यक्ति नई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है और यहां तक ​​कि इंटरव्यू में भी उपस्थित हो सकता है। हालांकि, फेडरल एजेंसी ने यह भी कहा कि अमेरिका जाने वाले लोगों को इस बात भी ख्याल रखना होगा कि नई नौकरी शुरू करने से पहले वे अपने वीजा को बदलवा लें।

USCIS ने ट्वीट कर दी जानकारी

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि जब नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स को नौकरी से निकाला जाता है तो आमतौर पर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। वहीं कुछ मामलों में वह गलत तरीके से मान लेते हैं कि 60 दिनों के अंदर देश छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दरअसल, नौकरी खत्म होने के दिन के अगले दिन से 60 दिन तक का ग्रेस पीरियड मिलता है। जब एक नॉन इमिग्रेंट कर्मचारी की नौकरी उसकी इच्छा से या अनैच्छिक रूप से चली जाती है, तो आमतौर पर अमेरिका में रहने के लिए 60 दिन की अवधि के भीतर कई काम कर सकते हैं।

दरअसल, अमेरिका में जब किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उनके पास 60 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। दूसरी ओर जब गैर अप्रवासी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उनके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। इसमें से एक ये होता है कि वो निर्धारित दिनों तक अमेरिका में रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें देश छोड़कर जाना होता है।

ग्रेस पीरियड के दौरान स्टेटस में बदलाव के लिए कर सकते हैं आवेदन

उनके इस ग्रेस पीरियड के दौरान गैर अप्रवासी कर्मचारी अपने स्टेटस में बदलाव के लिए आवेदन भी दे सकते हैं। स्टेटस के लिए बदलाव, स्टेटस को एडजस्ट करने के लिए अप्लाई करना, अपने हालात का हवाला देते हुए इंप्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना या नौकरी में बदलाव के लिए अप्लाई करना। USCIS ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी 60 दिनों के ग्रेस पीरियड के दौरान इनमें से कोई भी कदम उठाता है, तो उसके अमेरिका में रहने के दिनों को बढ़ाया जा सकता है। भले ही उसका गैर आप्रवासी कर्मचारी स्टेटस खत्म ही क्यों न हो जाए।

क्या है B-1 और B-2 वीजा?

B-1 और B-2 वीजा को आम तौर पर ‘B- VISA’ के रूप में जाना जाता है। यह वीजा अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे कॉमन वीजा में से एक है। B-1 वीजा मुख्य रूप से शॉर्ट-टर्म बिजनेस ट्रिप और B-2 मुख्य रूप से टूरिज्म के लिए दिया जाता है।

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First published on: 23-03-2023 at 15:53 IST
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