अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका में अस्थायी वीजा पर रह रहे अधिकांश विदेशी नागरिकों को स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड के लिए अपने गृह देश लौटकर ही आवेदन करना होगा।

यूएससीआईएस के प्रवक्ता जैक काहलर ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि केवल “असाधारण परिस्थितियों” को छोड़कर अब ग्रीन कार्ड के इच्छुक लोगों को अपने देश से ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उनके मुताबिक यह कदम अमेरिकी आव्रजन कानून के मूल उद्देश्य को फिर से लागू करने के लिए उठाया गया है।

आव्रजन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना उद्देश्य

काहलर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई लोग स्टूडेंट, टूरिस्ट या अस्थायी वर्कर वीजा पर अमेरिका आए और बाद में वहीं रहकर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया शुरू करने लगे। नई नीति का मकसद इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाना और आव्रजन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।

यूएससीआईएस ने अपने नए नीति मेमोरेंडम में कहा है कि नॉन इमिग्रेंट वीजा जैसे स्टूडेंट, टूरिस्ट या टेम्पररी वर्क वीजा का उद्देश्य सीमित अवधि के लिए अमेरिका में रहना होता है, न कि स्थायी निवास की शुरुआत करना। एजेंसी के अनुसार, यात्रा पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपने देश लौटना चाहिए।

अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि गृह देश से आवेदन कराने से सुरक्षा जांच और दस्तावेज सत्यापन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा। साथ ही उन मामलों में भी कमी आएगी, जहां ग्रीन कार्ड आवेदन खारिज होने के बाद लोग अमेरिका में अवैध रूप से रुक जाते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों, आईटी प्रोफेशनल्स और अस्थायी वर्क वीजा धारकों पर पड़ सकता है, जो अमेरिका में रहते हुए स्थायी निवास पाने की योजना बना रहे थे। नई नीति से ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबी और अधिक जटिल हो सकती है।

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