Uganda passes strict anti homosexuality law: अफ्रीकी देश युगांडा में समलैंगिक संबंधों को लेकर सख्त कानून पास किया गया है। यहां किसी भी पहचान LGBTQ के रूप में होने पर उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। यह कानून समलैंगिक (lesbian), Gay, Bisexual, ट्रांसजेंटर (Transgender) और क्वीर (Queer) पर लागू होगा। यह अपनी तरह का पहला कानून है जिसमें समलैंगिकों पर इतनी सख्त का प्रावधान किया गया है।
युगांडा की संसद ने सख्त कानून को पास करते हुए कहा कि यह सेम सेक्स रिलेशनशिप (LGBTQ) को लेकर सबसे सख्त कानून है। ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हुए अल जज़ीरा ने बताया कि 30 से अधिक अफ्रीकी देशों ने समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में अब युगांडा भी शामिल हो गया है। इस कानून के बाद समलैंगिक संबंधों के साथ-साथ समलैंगिक व्यवहार को बढ़ावा देने और समलैंगिक गतिविधि में भाग लेने की साजिश को रोका जा सकेगा।
उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा
इस कानून में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। समलैंगिकता के गंभीर मामलों में मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं समलैंगिक यौन संबंध के लिए आजीवन कारावास हो सकता है। कानून के अनुसार गंभीर समलैंगिकता में अन्य बातों के अलावा, नाबालिगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाना या जब कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है को शामिल किया है। यानी अगर किसी एचआईवी संक्रमित ने किसी के साथ संबंध बनाए तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है।
युगांडा की संसद की अध्यक्ष अनीता एनेट ने कहा कि यह बिल रिकॉर्ड समय में पास हुआ है। सख्त कानून के पीछे संसद का तर्क था कि LGBTQ कृत्यों को रोकना जरूरी है। राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के इस कानून पर हस्ताक्षर के बाद इसे लागू किया जाएगा। हालांकि मुसेवेनी ने वर्तमान कानून को संबोधित नहीं किया है, वह लंबे समय से एलजीबीटीक्यू अधिकारों के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक समलैंगिक विरोधी कानून पारित किया था।