आईटी क्षेत्र (IT sector employees) में काम से निकाले गए कर्मचारी दूसरी नौकरी खोजने के लिए 60 दिनों की एच-1बी वीजा की समय सीमा के बाद भी अमेरिका में रह सकते हैं। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने यह घोषणा की है।
इससे पहले यह माना जाता था कि एच-1बी वीजा धारकों (H-1B visa-holders) को अपनी नौकरी खोने के बाद केवल 60 दिनों का समय मिलता है। इसके बाद या तो वे नई नौकरी ढूंढ सकते हैं और अन्य नियोक्ता से उनकी ओर से एच-1बी याचिका दायर कर सकते हैं या फिर अमेरिका छोड़ सकते हैं। हालांकि USCIS के अनुसार, उन्हें केवल अपने H-1B वीजा की स्थिति को B श्रेणी के वीजा में ट्रांसफर करना होगा, जो कि पर्यटन या व्यापार यात्रियों के लिए है।
USCIS ने कहा कि वास्तव में अमेरिका में B1 (व्यवसाय) या B2 (पर्यटक) स्थिति पर देश का दौरा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सुविधा है। बता दें कि आईटी क्षेत्र में व्यापक छंटनी के बीच अमेरिका में एच-1बी वीजा पर भारतीय नागरिकों के डर दूर होने की उम्मीद है बताया जाता है कि 1 लाख से अधिक भारतीय छंटनी से प्रभावित हुए हैं। 2023 की पहली तिमाही में ही Google, Amazon, Microsoft, Yahoo और Zoom जैसे टेक दिग्गजों द्वारा छंटनी की गई थी। कई स्टार्टअप ने भी छंटनी की घोषणा की है।
USCIS ने कहा, “कई लोगों ने पूछा है कि क्या वे B-1 या B-2 स्थिति में नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। उत्तर है- हां। USCIS ने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया कि रोजगार की तलाश और किसी पद के लिए साक्षात्कार की अनुमति बी-1 या बी-2 गतिविधियां हैं।
नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता (US Embassy spokesperson) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक भारत में दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2 लाख से अधिक वीजा आवेदनों पर कार्रवाई कर चुके हैं।
अमेरिका में रोजगार तलाशने की योजना बना रहे लोग भी B1/B2 वीजा का उपयोग कर सकते हैं। अमेरिका ने हाल ही में कहा था कि वह 2023 में भारत में एक लाख गैर-आप्रवासी वीजा आवेदनों को प्रोसेस करेगा। वर्तमान में बी1 और बी2 वीजा के लिए भारत में दैनिक आधार पर एक हजार साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं।