भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है, जिसमें से 14,175 एक्टिव केस हैं। वहीं 2546 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और 543 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच सरकार ने कुछ सेवाओं की शुरूआत करने की इजाजत दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी के कारण लोगों को AC-कूलर और पंखे की जरूरत महसूस होने लगी है। हालांकि इनकी बिक्री पर अभी भी पाबंदी है, लेकिन कुछ शर्तो के साथ इनकी मरम्मत पर छूट दी गई है।
कुछ जगहों पर रिपेयरिंग के दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित समय दिया गया है, वहीं कुछ जगहों पर दुकानें अभी भी बंद रहेंगी। बता दें कि जिन राज्यों में दुकानों को बंद रखने की सलाह दी गई है, वहां मरम्मत की छूट है। लेकिन इस छूट का लोग गलत फायदा ना उठाएं इसलिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इस नियम के अंदर कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन या प्लंबर को काम करने की छूट मिलेगी।
कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन या प्लंबर बिना परमिशन के काम शुरू नहीं कर सकते हैं। उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन पास लेने की जरूरत है। बता दें कि पास भी उन्हें तब मिलेगा जब वह अथॉरिटी को इस बात का सबूत देंगे की वह कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन या प्लंबर हैं। इतना ही नहीं उनका वेरीफिकेशन भी हो सकता है और ग्राहक से भी कॉल कर के पूछा जा सकता है।
किसी भी राज्य में कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन या प्लंबर को पास नगरपालिका, पुलिस, ग्राम पंचायत या फिर जिला कार्यालय से बनवाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पास सिर्फ सीमित समय तब के लिए ही जारी रहेगा। आजतक के मुताबिक, मैकेनिक को पास बनवाते वक्त इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि उनका एरिया किस जोन में आता है। अगर जिस इलाके में उन्हें जाना है वहां कोरोना वायरस के अधिक केस होंगे तो उन्हें पास नहीं मिलेगा।
ग्राहक के लिए नियम: ग्राहक कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन या प्लंबर को अपने घर तब ही बुला सकते हैं जब उनका घर ग्रीन जोन में होगा। यदि उनके एरिया में कोरोना के केस होंगे तो उन्हें मैकेनिक को बुलाने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर उनका घर ग्रीन जोन में होगा तो वह मैकेनिक को ऑनलाइन बुक या फिर कॉल कर के अपने घर बुला सकते हैं।