बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस केस को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। कोर्ट के आदेश पर उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इस बीच एक्टर को कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। राजपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें एक शर्त पर जमानत दी है। आइए जानते हैं कि 18 मार्च को होने वाली सुनवाई में एक्टर को क्या कुछ करने की शर्त पर जेल की सजा में राहत मिली है।
साल 2010 की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े चेक बाउंस केस में राजपाल यादव तिहाड़ जेल में कैद थे। कोर्ट ने अब अभिनेता की जमानत याचिका पर मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने की परमिशन दे दी है। दरअसल, एक्टर को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है।
1.5 करोड़ जमा कर राजपाल को मिली जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का समय दोपहर 3 बजे तक दिया था। कोर्ट ने इस बारे में कहा कि अगर डिमांड ड्राम को दोपहर 3 बजे तक जमा कर दिया गया, तो कोर्ट से उन्हें अतंरिम रिहाई मिल जाएगी। वरना सुबह कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं, राजपाल के वकील ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ की डीडी जमा कर दी है। इसके बाद एक्टर को उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए रिहाई मिल गई। हालांकि, अभिनेता को अफना पासपोर्ट सरेंडर कराने का आदेश कोर्ट से मिला।
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जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर को रिहाई 18 मार्च तक मिली है। इसके बाद उनके मामले पर कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी। इससे पहले 12 फरवरी को हुई सुनवाई में राजपाल यादव को कोर्ट से फटकार मिली। जज ने कहा था कि आपने कोर्ट के आदेश के बाद भी सरेंडर नहीं किया था, जब दोबारा आदेश दिया गया, तो आपने जेल में सरेंडर किया। हमें आपसे हमदर्दी हो सकती है, लेकिन कानून अपनी जगह है।
