चेक बाउंस केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की अभिनेता की जमानत याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें आज बेल मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कोर्ट अगली सुनवाई के बाद ही इस मामले में फैसला सुनाएगी, जो सोमवार 16 फरवरी को होने वाली है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव से कहा कि उन्होंने अदालत को कई बार आश्वासन दिया था कि वह ऋण चुका देंगे लेकिन उन्होंने कोई जमा राशि नहीं की। कोर्ट ने एक्टरको कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी को बकाया भुगतान में कई वर्षों तक देरी की और भुगतान समझौते का उल्लंघन किया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता की एकल पीठ ने कहा कि यादव ने पहले बकाया राशि स्वीकार की थी और भुगतान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे।
कोर्ट ने कहा, “आप 25 से 30 बार इस न्यायालय में उपस्थित हुए और आपके साथ एक वरिष्ठ वकील भी थे। आपके वरिष्ठ वकील ने आपकी ओर से बयान दिए। मिस्टर यादव कम से कम पांच बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि मैं अपने वकील द्वारा दिए गए बयान का सम्मान करूंगा, और यदि मैं विदेश जाता हूं, तो मैं कुछ पैसे कमाकर भुगतान कर दूंगा।”
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शिकायतकर्ता से भी मांगा जवाब
राजपाल यादव के वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि शिकायतकर्ता से जवाब मांगा जाए और मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि तब तक वे अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। उनके अनुरोध पर ध्यान देते हुए अदालत ने मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया और शिकायतकर्ता को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां 2010 से शुरू हुईं, जब उन्होंने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। समय के साथ, बकाया राशि कथित तौर पर बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई।
हालांकि, इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने यादव द्वारा बकाया चुकाने के वचन का बार-बार उल्लंघन करने की बात कहते हुए आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्हें 4 फरवरी को शाम 4 बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें…
