अदालत में पेश हों सैफ अली ख़ान, नहीं तो जारी हो सकता है वारंट
एक स्थानीय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को 2012 के मारपीट के एक मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का ‘‘आखिरी मौका’’ दिया। अदालत ने 19 मार्च को खान को निर्देश दिया था कि वह अगली कार्यवाही में अदालत में मौजूद रहें क्योंकि पहले […]
एक स्थानीय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को 2012 के मारपीट के एक मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का ‘‘आखिरी मौका’’ दिया।
अदालत ने 19 मार्च को खान को निर्देश दिया था कि वह अगली कार्यवाही में अदालत में मौजूद रहें क्योंकि पहले गवाह और शिकायतकर्ता इकबाल शर्मा को अभिनेता के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराना था।
बहरहाल, खान के वकील ने पेशी से छूट का आवेदन दायर करते हुए कहा कि अभिनेता पेश नहीं हो सके क्योंकि वह एक विज्ञापन फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विदेश में हैं। सरकारी वकील वाजिद शेख ने उनके आवेदन पर ऐतराज जताया और सैफ के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की।
मजिस्ट्रेट शंकर दभाड़े ने उस वक्त खान को पेश होने का आखिरी मौका दिया जब उनके वकील ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सुनवाई की अगली तारीख को अभिनेता मौजूद रहें।
अदालत ने कहा कि यदि खान अगली बार नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। सुनवाई की अगली तारीख 18 जून तय की गई है।
खान और उनके दो दोस्तों – बिलाल अमरोही और शक्कील लदाक – को प्रवासी भारतीय व्यापारी इकबाल मीर शर्मा की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। शर्मा ने शिकायत की थी कि 22 फरवरी 2012 को स्थानीय ताज होटल के भीतर एक रेस्तरां में खान और उनके दोस्तों ने उनकी पिटाई की थी। बाद में तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई थी।
अदालत खान और उनके दोनों दोस्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 325 और 34 के तहत आरोप तय कर चुकी है। उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था।
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