रणवीर सिंह का महीनों पुराना विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नवंबर 2025 में रणवीर सिंह ने गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में हंसी मजाक में कुछ ऐसा कर दिया जो उन्हें भारी पड़ गया। एक्टर ने स्टेज पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर-1’ में दैवी को महिला भूत बताते हुए फिल्म के आइकॉनिक सीन की मिमिक्री की थी। जिसके बाद उनके खिलाफ देवी का मजाक उड़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। मंगलवार, 24 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई और एक्टर को जमकर फटकार लगाई गई।

रणवीर सिंह अपनी इस हरकत के लिए सोशल मीडया के जरिए माफी मांग चुके हैं। लेकिन कोर्ट में उनसे सवाल किया गया कि क्या उनके माफी मांग लेने से उनके कहे हुए शब्द वापस हो जाएंगे। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई की और रणवीर सिंह का प्रतिनिधित्व साजन पूवैया ने किया।

पीटीआई के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा कि ऋषभ शेट्टी की नकल करना अपमानजनक था और अभिनेता को अपने बयानों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। आप बिल्कुल भी बेबाक नहीं हो सकते। आप रणवीर सिंह हों या कोई भी। कोर्ट ने आगे कहा कि अभिनेता, अपनी पहुंच और पेशे के कारण, बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था। कोर्ट ने कहा, “आप नकल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है।” कोर्ट ने सवाल किया, “क्या आपकी माफी से आपके शब्द वापस चले जाएंगे? मैं भूल सकता हूँ, आप भूल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट कभी नहीं भूलता।”

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रणवीर सिंह के वकील ने एक्टर की लापरवाही भरी टिप्पणी स्वीकार करते हुए कहा, “मैं अपनी इस लापरवाही को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हूं।” अभिनेता के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए कृत्य) और 302 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जब रणवीर के वकील ने यह मुद्दा उठाया, तो अदालत ने कहा, “मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह जानबूझकर दिया गया बयान है। यह घोर अज्ञानता है। यह इस क्षेत्र का एक पवित्र कार्य है।”

रणवीर सिंह को बताया कर्नाटक का दामाद

रणवीर का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ऋषभ शेट्टी को बार-बार उन्हें ऐसा करने के लिए रोकते देखा गया था। अब कोर्ट में जब ये बात सामने आई तो सभी हैरान रह गए। राज्य के वकील ने बताया कि अभिनेता की शादी बेंगलुरु की रहने वाली दीपिका पादुकोण से हुई है और उन्होंने रणवीर को कर्नाटक का दामाद बताया और कहा, “वह हमारे कर्नाटक के दामाद हैं। इससे मेरे दिल को नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को ठेस पहुंची है।”

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कोर्ट में हुई बहस

रणवीर के वकील ने इसे लापरवाही भरा बयान बताया, जबकि राज्य के वकील ने कहा कि मना करने के बावजूद उन्होंने नकल करना जारी रखा, इसलिए यह लापरवाही नहीं थी।

अब 2 मार्च को होगी सुनवाई

उच्च न्यायालय ने राज्य को अगली सुनवाई की तारीख, यानी सोमवार, 2 मार्च, 2026 तक आपत्तियां दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने राज्य से यह भी कहा कि सोमवार को सुनवाई होने तक सहयोग करें।