अभिनेता सलमान को 2002 के हिट एंड रन मामले में बरी करने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनरीक्षण याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। विधि व न्याय विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि एसएलपी दायर करने के लिए सरकारी वकील को आदेश जारी किया जा चुका है। एसएलपी एक हफ्ते के अंदर दायर की जाएगी। अधिकारी के मुताबिक सरकार हाई कोर्ट के आदेश को 90 दिन के अंदर चुनौती दे सकती है।
बंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एआर जोशी ने पिछले साल 10 दिसंबर को 50 साल के अभिनेता को सितंबर 2002 के हिट एंड रन मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अधिकारी ने कहा कि सत्र अदालत ने दिवंगत पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटील के बयान को स्वीकार किया था, जबकि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उसके बयान को खारिज कर दिया।