सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई। मुंबई पुलिस द्वारा शुक्रवार को दर्ज की गई इस एफआईआर में हाग पर क्रूरता, शारीरिक हमला, आपराधिक धमकी और लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 85, 115(2), 351(2) और 352 के तहत दर्ज किया गया है।

बता दें कि इससे पहले भी पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई हो चुकी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुंबई पुलिस ने पीटर हाग के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया।

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इसके अलावा एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने पिछले साल मुंबई के अंधेरी कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने अंतरिम और एकतरफा राहत के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2025 की धारा 23 के तहत मामला दर्ज कराया।

सेलिना ने 50 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है, साथ ही आय के अवसरों के नुकसान और संपत्ति से जुड़े दावों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े की भी मांग की है। कोर्ट ने इस मामले की जांच की और पिछले साल दिसंबर में हाग को एक कानूनी नोटिस जारी किया। अपनी शिकायत में सेलिना जेटली ने आरोप लगाया था कि पीटर हाग ने योजनाबद्ध तरीके से उनके काम के अवसरों को सीमित किया और अलग-अलग बहानों से उन्हें काम करने से रोका।

इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर असर पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि जब वह भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर दौर से गुजर रही थीं। अपने नवजात बच्चे की मृत्यु और थोड़े समय में अपने दोनों माता-पिता को खोने के बाद पीटर ने उन पर दबाव डालकर मुंबई में उनके घर का मालिकाना हक अपने नाम करने के लिए मजबूर किया।

अभिनेत्री के आरोपों के अनुसार, हालात आखिरकार इतने बिगड़ गए कि उन्हें ऑस्ट्रिया में अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के बिना भारत लौटना पड़ा। तब से, उनका दावा है कि उन्हें अपने बच्चों से ठीक से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

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